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Coaching Accident: दिल्ली हाईकोर्ट ने कोचिंग हादसे में दिए CBI जांच के आदेश, पुलिस से लेकर MCD तक से सवाल-जवाब

Coaching Accident: दिल्ली हाईकोर्ट ने कोचिंग हादसे में अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। एमसीडी को कई बड़े निर्देश दिए।

Snigdha Singh
Published on: 2 Aug 2024 4:29 PM IST (Updated on: 10 Aug 2024 6:35 PM IST)
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Coaching Accident: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी है। छात्रों द्वारा लगातार प्रदर्शन के बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया। दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में राऊ के आईएएस कोचिंग सेंटर में बाढ़ वाले बेसमेंट में डूबने से तीन अभ्यर्थियों की मौत की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग करने वाली जनहित याचिका पर आया है।

कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कई बड़े आदेश दिए। शुरुआत में, अदालत ने दिल्ली सरकार की मुफ्तखोरी नीतियों की आलोचना की और कहा कि मुफ्तखोरी के कारण, सरकार के पास शहर की बढ़ती आबादी के सामने बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से शहर की जल निकासी प्रणाली को विकास करने के लिए पैसे नहीं हैं। कोर्ट ने एमसीडी आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि क्षेत्र में साफ नालियां हों। यदि किसी तरह का विकास कार्य करना है तो इसे जल्द से जल्द व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण को तुरंत हटा दिया जाएगा।

कोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली में नालों और उनके ढांचों का निर्माण लगभग 75 साल पहले किया गया था। शहर के भौतिक, वित्तीय और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे सभी पुराने हैं जो कि 3 करोड़ से अधिक आबादी के अनुपात में नहीं हैं। विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के कारण, दिल्ली में प्रवासन केवल बढ़ रहा है और इसकी जनसंख्या भी बढ़ रही है। सुपरविजन करने वाला अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं, वह अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इस आदमी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? यदि नाली के हिस्से की मरम्मत हो रही थी तो किसी को कुछ करना चाहिए था। अधिकारी को इन सब बातों की जानकारी क्यों नहीं थी? हर कोई जानता था कि गर्मी कितनी थी। इस मानसून में भारी बारिश होगी, यह जानने के लिए आपको वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं है।

मुखर्जी नगर में आग लगने की घटना पर भी मांगी रिपोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अधिकारियों से लेकर दिल्ली सरकार की नीतियों जमकर तल्ख टिप्पणी की। इसमें मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना के संबंध में समन्वय पीठ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है।



Snigdha Singh

Snigdha Singh

Leader – Content Generation Team

Hi! I am Snigdha Singh, leadership role in Newstrack. Leading the editorial desk team with ideation and news selection and also contributes with special articles and features as well. I started my journey in journalism in 2017 and has worked with leading publications such as Jagran, Hindustan and Rajasthan Patrika and served in Kanpur, Lucknow, Noida and Delhi during my journalistic pursuits.

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