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जेटली के एक और मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को भेजा नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (23 मई) को आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से दायर 10 करोड़ रुपए के मानहानि के नए मुकदमे में नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (23 मई) को आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से दायर 10 करोड़ रुपए के मानहानि के नए मुकदमे में नोटिस जारी किया है। यह नोटिस संयुक्त पंजीयक पंकज गुप्ता ने जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। जेटली ने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) से जुड़े मामले में केजरीवाल के खिलाफ पहले से ही 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।
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जेटली ने मानहानि का केस डीडीसीए से जुड़े मानहानि के मामले में अरविंद केजरीवाल की ओर से केस लड़ रहे देश के जाने-माने वकील राम जेठमलानी की जिरह के दौरान अरुण जेटली को अपशब्द कहे जाने के बाद दर्ज कराया था। कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने जेटली के लिए 'क्रुक' शब्द का इस्तेमाल किया था। इसपर जेटली ने नाराजगी जताते हुए मानहानि की रकम बढ़ाने की चेतावनी दी थी।
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पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार को दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि के मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। उसी दौरान केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने जेटली को 'क्रुक' कहा था। इस शब्द से जेटली गुस्से में आ गए और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। जिसके बाद कोर्ट को सुनवाई भी स्थगित करनी पड़ी। इस पर जेठमलानी ने कहा कि उन्होंने अपने मुवक्किल केजरीवाल के कहने पर इस शब्द का इस्तेमाल किया था। इससे नाराज अरुण जेटली ने केजरीवाल पर 10 करोड़ रुपए का एक और मानहानि का केस दायर किया है।
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