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Delhi CM Arvind Kejriwal: दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका, गिरफ्तारी पर रोक नहीं

Delhi CM Arvind Kejriwal: कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप समन के बाद समन भेज रहे हैं! आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कौन रोक रहा है?

Ashish Kumar Pandey
Published on: 21 March 2024 4:53 PM IST
Shock to Arvind Kejriwal from Delhi High Court, no stay on arrest
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दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका, गिरफ्तारी पर रोक नहीं: Photo- Social Media

Delhi CM Arvind Kejriwal: दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने कहा कि, उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं हैं दरअसल ईडी के समन पर केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे और उन्होंने कोर्ट से इस बात की श्योरिटी मांगी थी कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि, समन के जवाब में केजरीवाल को ईडी के सम्मुख पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से सबूत मांगे

ईडी के समन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से सबूत मांगे। इसके बाद ईडी के अधिकारी सबूत लेकर जज के चैंबर में पहुंचे। सबूतों की फाइल को अब जज देख रहे हैं। माना जा रहा है कि सबूत देखने के बाद जज आज ही इस मामले में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दरअसल, सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था।

सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नोटिसों के बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पूछताछ के लिए आने से पहले गिरफ्तार ना करने की गारंटी मांगी थी। सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए आएंगे, लेकिन कोर्ट में ईडी ये कहे कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

कोर्ट की प्रोसीडिंग में सवाल उठा कि, समन सुनवाई योग्य है कि नहीं। इस पर ईडी ने कहा कि समन सुनवाई योग्य है या नहीं। इस बात पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी, इसके लिए 22 अप्रैल की तारीख तय हुई है।

अंतरिम राहत के आदेश को नियम नहीं माना जा सकता- ईडी

वहीं, ईडी की ओर से कहा गया कि आप अंतरिम आदेश को पूर्व प्रमाण यानी प्रिसिडेंट की तरह नहीं ले सकते हैं। एएसजी ने प्रोटेक्शन दिए जाने के लिए दिए गए आदेशों का हवाला देने पर कहा कि अंतरिम राहत के आदेश को नियम नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप समन के बाद समन भेज रहे हैं! आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कौन रोक रहा है? ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने कहा कि उनको पता नहीं किसने कह दिया कि हम गिरफ्तार करने को उनको बुला रहे हैं।



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Shashi kant gautam

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