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Rahul Gandhi को दिल्ली HC से झटका, PM मोदी के लिए 'जेबकतरे' वाले बयान पर कोर्ट ने कहा- ऐसे बयान सही नहीं, EC को निर्देश
Rahul Gandhi News: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ 'जेबकतरे' वाली टिप्पणी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से 8 हफ्ते में फैसले लेने को कहा है।
Rahul Gandhi On PM Modi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 'जेबकतरे' वाली टिप्पणी पर दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार (21 दिसंबर) को कहा कि, 'ऐसे बयान नहीं देने चाहिए।'
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिय़ा है कि, मामले को लेकर 8 हफ्ते में फैसला लें। दरअसल, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 'जेबकतरे' और 'पनौती मोदी' वाली टिप्पणी की थी।
क्या कहा था राहुल गांधी ने?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 21 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के लिए 'पनौती' शब्द का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस नेता ने कहा था, 'पीएम का मतलब 'पनौती मोदी' है। मोदी टीवी पर आते हैं और हिंदू-मुस्लिम कहते हैं। कभी-कभी क्रिकेट मैच में चले जाते हैं। ये अलग बात है कि मैच हरवा दिया।' ज्ञात हो कि, प्रधानमंत्री मोदी क्रिकेट विश्वकप मुकाबले के फाइनल मैच को देखने अहमदाबाद स्टेडियम गए थे। इस मुकाबले में भारत को हार मिली थी।
'ऐसे ही दो जेबकतरे होते हैं...'
राहुल ने आगे कहा था, 'पीएम मोदी का काम आपका ध्यान इधर-उधर करने का है। ऐसे ही दो जेबकतरे होते हैं। एक आता है, आपके सामने आपसे बात करता है, आपका ध्यान भटकाता है। तब तक पीछे से कोई दूसरा जेब काट लेता है।' इसी बयान पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की।
बीजेपी ने EC से की थी शिकायत
भारतीय निर्वाचन आयोग (EC) ने पिछले महीने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पर उनके 'पनौती' और 'जेबकतरे' तथा 'सुपर अमीरों के लिए ऋण माफी' वाले तंज के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। दरअसल, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने राहुल के इन बयानों के खिलाफ चुनाव आयोग से संपर्क किया था। बीजेपी ने कहा था, कांग्रेस के एक 'वरिष्ठ नेता' द्वारा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना अशोभनीय है।