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Delhi High Court: अत्यधिक क्रूरता है पति को सार्वजनिक रूप से परेशान और अपमानित करना: हाईकोर्ट

Delhi High Court: पति को सार्वजनिक रूप से परेशान और अपमानित करने का कृत्य अत्यधिक क्रूरता के दायरे में आता है। ये तय करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एक पति या पत्नी की छवि को सार्वजनिक रूप से खराब करने के लिए जीवनसाथी द्वारा लगाए गए लापरवाह, अपमानजनक और निराधार आरोप क्रूरता के सिवा कुछ नहीं है।

Neel Mani Lal
Written By Neel Mani Lal
Published on: 25 Dec 2023 9:14 PM IST
Harassing and humiliating husband in public is extreme cruelty: High Court
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अत्यधिक क्रूरता है पति को सार्वजनिक रूप से परेशान और अपमानित करना : हाईकोर्ट: Photo- Social Media

Delhi High Court: पति को सार्वजनिक रूप से परेशान और अपमानित करने का कृत्य अत्यधिक क्रूरता के दायरे में आता है। ये तय करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एक पति या पत्नी की छवि को सार्वजनिक रूप से खराब करने के लिए जीवनसाथी द्वारा लगाए गए लापरवाह, अपमानजनक और निराधार आरोप क्रूरता के सिवा कुछ नहीं है। एक जीवनसाथी से इस तरह के अपमानजनक आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि कोई भी जीवनसाथी न केवल अपने साथी से यह अपेक्षा करता है कि वह उनका सम्मान करे, बल्कि यह भी सोचता है कि जरूरत के समय उसकी छवि और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ढाल के रूप में कार्य करे।

मामला तलाक का

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को उसके कार्यालय में झूठे आरोपों के साथ सार्वजनिक रूप से अपमानित करना और उसे "बेवफा" करार देना उसके प्रति अत्यधिक क्रूरता का कार्य है। उच्च न्यायालय ने पत्नी के कार्यों को अत्यधिक क्रूरता का आधार बताते हुए एक विवाहित जोड़े को दिए गए तलाक को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया।

विश्वास और सम्मान

खंडपीठ ने विवाह के मूलभूत स्तंभों के रूप में विश्वास और सम्मान के महत्व पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवनसाथी से इस तरह के अपमानजनक आचरण को सहन करने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। बल्कि आदर्श रूप से उनकी छवि और प्रतिष्ठा के रक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए, खासकर जरूरत के समय में। अदालत ने कहा कि एक पति या पत्नी द्वारा लगाए गए "लापरवाह, अपमानजनक और निराधार" आरोपों के परिणामस्वरूप दूसरे की छवि खराब हुई और यह अत्यधिक क्रूरता के कृत्य के समान है।

अदालत ने कहा - दुर्भाग्य से, यहां एक ऐसा मामला है जहां पति को उसकी पत्नी द्वारा सार्वजनिक रूप से परेशान किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है और मौखिक रूप से हमला किया जा रहा है। पत्नी कार्यालय की बैठकों के दौरान सभी कार्यालय कर्मचारियों/मेहमानों के सामने बेवफाई के आरोप लगाने की हद तक चली गई थी। उसने कार्यालय की महिला कर्मियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया और कार्यालय में उसे (पति को) एक बेवफा के रूप में चित्रित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह व्यवहार प्रतिवादी/पति के प्रति अत्यधिक क्रूरता का कार्य है।

पत्नी की अर्जी खारिज

उच्च न्यायालय ने पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ पत्नी की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसने पति द्वारा दायर अपील में क्रूरता के आधार पर तलाक की मंजूरी दे दी थी। इस जोड़े की शादी को छह साल हो गए थे।

कोर्ट ने कहा - कोई भी सफल शादी आपसी सम्मान और विश्वास पर टिकी होती है। यदि किसी एक स्तर से परे समझौता किया जाता है, तो रिश्ते का अंत अपरिहार्य है क्योंकि कोई भी रिश्ता आधे सच, आधे झूठ, आधे सम्मान और आधे विश्वास पर टिक नहीं सकता है।

अदालत ने इस बात पर ध्यान दिया कि पत्नी अपने पति से के खिलाफ बच्चे को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। इसमें कहा गया है कि पति को इस हद तक मानसिक पीड़ा और आघात का सामना करना पड़ा कि उसने कभी-कभी अपना जीवन समाप्त करने के बारे में भी सोचा।

कोर्ट ने कहा - वर्तमान मामले में भी, बच्चे को न केवल पूरी तरह से अलग कर दिया गया है, बल्कि उसे पिता के खिलाफ एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। एक माता-पिता के लिए बच्चे को दूर जाते और पूरी तरह से पिता के खिलाफ होते देखना इससे अधिक दर्दनाक नहीं हो सकता है। यह यह इस दृष्टि से कुछ महत्व रखता है कि पिता कभी भी बच्चे के लिए आवश्यक चीजें उपलब्ध कराने में असफल नहीं हुआ।

Shashi kant gautam

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