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Delhi Liquor Case : मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

दिल्ली हाईकाेर्ट में जज स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने सुनवाई करते हुए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए पद का दुरुपयोग करने का मामला बताया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई में देरी का जांच एजेंसियां नहीं, खुद आरोपी हैं।

Rajnish Verma
Written By Rajnish Verma
Published on: 21 May 2024 7:26 PM IST (Updated on: 21 May 2024 9:06 PM IST)
Delhi Liquor Case : मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज
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Delhi Liquor Case : दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लान्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी, दोनों मामलों में राहत देने से इनकार किया। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और घोटाला मामले में निचली अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

दिल्ली हाईकाेर्ट में जज स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने सुनवाई करते हुए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए पद का दुरुपयोग करने का मामला बताया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई में देरी का जांच एजेंसियां नहीं, खुद आरोपी हैं। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया ने कथित तौर पर इलेक्ट्रानिक सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली सरकार में बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सामग्री मिली है, उससे साफ दिखता है कह सिसोदिया ने पब्लिक फीडबैक को अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक गढ़ा है और आबकारी नीति के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया।

आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति

वहीं, ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर कड़ा विरोध जताया है। पीठ ने कहा कि इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। अभी तीन मई को ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति है, ऐसे में आरोपी को रिहा किया जाना उचित नहीं है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

बता दें कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उस कोर्ट से तगड़ा लगा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों की राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।

पिछले साल किया गया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि बीते साल 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, इससे पहले लंबी पूछताछ की थी। इसके बाद ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उनकी रिमांड खत्म होने के बाद से वह जेल में बंद हैं।



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Rajnish Verma

Rajnish Verma

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वर्तमान में न्यूज ट्रैक के साथ सफर जारी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की। मैने अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत इंडिया एलाइव मैगजीन के साथ की। इसके बाद अमृत प्रभात, कैनविज टाइम्स, श्री टाइम्स अखबार में कई साल अपनी सेवाएं दी। इसके बाद न्यूज टाइम्स वेब पोर्टल, पाक्षिक मैगजीन के साथ सफर जारी रहा। विद्या भारती प्रचार विभाग के लिए मीडिया कोआर्डीनेटर के रूप में लगभग तीन साल सेवाएं दीं। पत्रकारिता में लगभग 12 साल का अनुभव है। राजनीति, क्राइम, हेल्थ और समाज से जुड़े मुद्दों पर खास दिलचस्पी है।

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