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Delhi Liquor Case : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से किया गिरफ्तार

Delhi Liquor Case : दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई ने मंगलवार की देररात तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

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Newstrack Network
Published on: 25 Jun 2024 11:00 PM IST (Updated on: 25 Jun 2024 11:16 PM IST)
Delhi Liquor Case : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से किया गिरफ्तार
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Delhi Liquor Case : दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई ने मंगलवार की देररात तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई बुधवार को उन्हें संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश करेगी। इसके लिए अनुमति भी मिल गई है। बता दें कि ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी है, हालांकि इससे पहले ही सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा था कि केंद्र सरकार केजरीवाल के खिलाफ बड़ी साजिश कर रही है। सीबीआई द्वारा फर्जी केस में गिरफ्तारी के लिए साजिश रची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि सीबीआई के अफसरों के साथ मिलकर केंद्र सरकार ने साजिश रची है। उन्होंने कहा था कि यह सब इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें जमानत न मिल सके।

हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई थी रोक

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैने ने यह कहते हुए लोअर कोर्ट की ओर से मिली जमानत पर रोक लगा दी थी कि ईडी की ओर से पेश तथ्यों का उचित तरीके से आकलन करने में नाकाम रहा। इसके साथ ही जमानत अर्जी पर विचार करने के समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होेंने कहा कि जांच एजेंसी को अपना पक्ष रखने के लिए लोअर कोर्ट को पर्याप्त समय देना चाहिए था।

वहीं, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट की ओर से दी गई जमानत पर हाईकोर्ट ने जो अंतरिम रोक लगाई है, उससे वह सहमत है। इसी को लेकर वह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इसी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी।



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Rajnish Verma

Rajnish Verma

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वर्तमान में न्यूज ट्रैक के साथ सफर जारी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की। मैने अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत इंडिया एलाइव मैगजीन के साथ की। इसके बाद अमृत प्रभात, कैनविज टाइम्स, श्री टाइम्स अखबार में कई साल अपनी सेवाएं दी। इसके बाद न्यूज टाइम्स वेब पोर्टल, पाक्षिक मैगजीन के साथ सफर जारी रहा। विद्या भारती प्रचार विभाग के लिए मीडिया कोआर्डीनेटर के रूप में लगभग तीन साल सेवाएं दीं। पत्रकारिता में लगभग 12 साल का अनुभव है। राजनीति, क्राइम, हेल्थ और समाज से जुड़े मुद्दों पर खास दिलचस्पी है।

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