TRENDING TAGS :
Delhi Liquor Policy: CM केजरीवाल, सिसोदिया और के. कविता को मिला झटका, कोर्ट ने बढ़ाई तीनों की न्यायिक हिरासत
Delhi Liquor Policy: आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई को समाप्त हो रही थी। केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए।
Delhi Liquor Policy: आबकारी नीति घोटाले से मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिलहाल अभी केजरीवाल को जेल में ही दिन कटाने होंगे। शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 8 अगस्त तक बढ़ा दिया है। यानी सीएम केजरीवाल को अब 8 अगस्त तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहना होगा। बता दें कि आबकारी घोटाले मामले की जांच दो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई कर रही हैं। ईडी मामले में जमानत मिलने के बाद सीएम केजरीवाल को अब सीबीआई ने हिरासत में लिया हुआ है, उनकी जमानत का मामला कोर्ट में विचारधीन है।
केजरीवाल, सिसौदिया और कविता की बढ़ी न्यायिक हिरासत
आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई को समाप्त हो रही थी। केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त के लिए बढ़ा दी और सीबीआई को उस दिन केजरीवाल को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। वहीं, कोर्ट ने इसी मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की भी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। मनीष सिसोदिया और के.कविता की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ गई है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री की 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत बढ़ी है।
सीबीआई ने जमानत किया विरोध
सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने 55 वर्षीय आप नेता केजरीवाल को 26 जून को मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। वह 31 मार्च से ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन उनकी रिहाई से पहले उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था और हाई कोर्ट में उनकी जमानत का विरोध किया था। सीबीआई हिरासत का मामला हाई कोर्ट में विचारधीन है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 जुलाई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें आबकारी नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी।
जमानत पर फैसला सुरक्षित
कोर्ट में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। सीबीआई ने कहा कि पूरे साक्ष्य आने पर ही कानून के तहत गिरफ्तारी की। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। जल्द इस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।
क्या है दिल्ली आबकारी नीति मामला?
सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आबकारी नीति मामले से संबंधित अनियमितताओं में 'मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक' होने का आरोप लगाया। एजेंसी ने दावा किया कि आप के पूर्व मीडिया प्रभारी और केजरीवाल के करीबी सहयोगी विजय नायर कई शराब उत्पादकों और व्यापारियों से संवाद कर रहे थे। दिल्ली की अदालत में जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि विजय नायर ने मार्च 2021 से आबकारी नीति में आप के अनुकूल प्रावधानों को शामिल करने के लिए अनुचित रिश्वत की मांग की।
इसके अलावा, सीबीआई ने आरोप लगाया था कि जून 2021 से जनवरी 2022 तक गोवा राज्य में हवाला चैनलों के माध्यम से 44.45 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए और आप के विधानसभा चुनाव अभियान में इस्तेमाल किए गए। यह आवंटन आप को मिले 100 करोड़ रुपये की रिश्वत में से एक था, जैसा कि सीबीआई की पिछली चार्जशीट में कहा गया है।