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Delhi Liquor Scam Case: मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका, हिरासत अवधि बढ़ी, संजय सिंह भी नहीं ले पाए शपथ
Delhi Liquor Scam Case: जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि मामले की जांच जारी है और यह अहम स्टेज में है। इसलिए अभी आरोपी को हिरासत में रखना जरूरी है।
Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली की निरस्त आबकारी नीति मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एकबार फिर कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। सीबीआई के मामले में सोमवार को उन्हें राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें उनकी रिमांड अवधि को बढ़ाकर 22 फरवरी तक कर दिया गया। इस पहले शनिवार को अदालत ने ईडी के मामले में उनकी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की हिरासत को 17 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी थी।
वहीं, जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि मामले की जांच जारी है और यह अहम स्टेज में है। इसलिए अभी आरोपी को हिरासत में रखना जरूरी है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई से कथित शराब नीति घोटाले मामले में अब तक की गई जांच की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सील कवर में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इस केस की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट करेगा जमानत याचिका पर सुनवाई
मनीष सिसोदिया के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई है। दरअसल, आप नेता ने जमानत याचिका और पुर्निविचार याचिका खारिज होने के बाद शीर्ष अदालत में क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी। सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया। ऐसे में माना जा रहा है कि उन्हें कोर्ट से रिहाई मिल सकती है।
फरवरी 2023 में सीबीआई ने किया था गिरफ्तार
ज्ञात हो कि मनीष सिसोदिया के पास आबकारी महकमा भी था। सीबीआई ने बीते साल 26 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया को जब सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो 28 फरवरी को उन्होंने डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में इस मामले में ईडी की भी एंट्री हुई। सीबीआई के एफआईआर से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल में लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने आप नेता को अरेस्ट कर लिया।
संजय सिंह आज नहीं ले सके शपथ
दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता संजय सिंह भी जांच एजेंसी के शिकंजे में हैं। ईडी ने उन्हें बीते साल चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। शनिवार 3 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी हिरासत को 17 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया। हालांकि, इस दौरान उन्हें आज यानी सोमवार पांच फरवरी को संसद जाकर राज्यसभा सांसद की शपथ लेने की अनुमति दे दी थी।
ईडी अधिकारी सिंह को आज लेकर संसद भी पहुंचे लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाने से इनकार कर दिया। धनखड़ ने कहा कि संजय सिंह का मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है, इसलिए वो उन्हें अभी शपथ नहीं दिला सकते। बता दें कि सिंह को लगातार दूसरी बार आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालिवाल भी राज्यसभा पहुंची हैं, उन्हें पिछले दिनों सभापति धनखड़ ने शपथ दिलाई थी।