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Liquor Case: CM केजरीवाल को झटके पर झटका! फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत, SC ने गिरफ्तारी पर ED को थमाया नोटिस
Liquor Case: AAP के राष्ट्रीय संयोजक की न्यायिक हिरासत अवधि 15 अप्रैल तक थी, जोकि सोमवार को खत्म हो रही थी। अवधि खत्म होने पर ईडी ने आप के राष्ट्रीय संजोयक केजरीवाल को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी।
Delhi Liquor Scam Cases: दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं रहे हैं। इस मामलें में केजरीवाल ने अब तक जिस भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है, उन्हें निराशा मिली है। सोमवार को आबकारी घोटाले मामलें में अरविंद केजरीवाल को शीर्ष अदालत से लेकर निचली अदालत से झटका मिला है। अभी केजरीवाल को दिन और जेल में बिताने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की चुनौती याचिका पर त्वरित राहत देने से इनकार कर दिया, जबकि दिल्ली की निचली अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत फिर बढ़ दी है। यानी केजरीवाल के लिए सोमवार का दिन भारी पड़ा है।
ED को जारी नोटिस, 29 को होगी सुनवाई
सोमवार को सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केजरीवाल की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी व रिमांड की चुनौती याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में केजरीवारल को त्वरित राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही, इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश भी दिया। शीर्ष अदालत अब इस मामलें में 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। सिंघवी ने शीर्ष अदालत से मामले की सुनवाई के लिए 19 अप्रैल को ही सूचीबद्ध करने को कहा था, लेकिन कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया और मामले को सुनवाई के लिए 29 अप्रैल को सूचीबद्ध किया है।
हाई कोर्ट ने वैध माना केजरीवाल की गिरफ्तारी
सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल का मामला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष लगा। बता दें कि शराब नीति घोटाले मामले में ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को केजरीवाल ने चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। केजरीवाल को इस याचिका कोर्ट ने खारिच कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ईडी की गिरफ्तारी वैध है। अदालत ने कहा था कि बार-बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने से जांच एजेंसी के पास कोई खास विकल्प नहीं बचा था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत
उधर, आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक की न्यायिक हिरासत अवधि 15 अप्रैल तक थी, जोकि सोमवार को खत्म हो रही थी। अवधि खत्म होने पर ईडी ने आप के राष्ट्रीय संजोयक केजरीवाल को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। अदालत ने कहा कि उनके ससह-अभियुक्त (बीआरएस नेता के कविता) की न्यायिक हिरासत भी समाप्त हो रही है। सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी ज्यूडिशियल कस्टडी बढ़ाते हुए कहा कि सह आरोपी को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई है।
9वें समन में हुई थी गिरफ्तार
बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च से गिरफ्तार किया गया था। आबकारी मामले में ईडी ने केजरीवाल को 9वें समन जारी करने के बाद लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इस मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं। जबकि सिसौदिया अभी भी जेल में हैं। संजय सिंह को हाल ही में ईडी द्वारा दी गई रियायत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी।
ईडी ने ये लगाए आरोप
इससे पहले, ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में दो आपराधिक शिकायतें दर्ज की थीं, जिसमें उन पर समन का पालन न करने का आरोप लगाया गया था। केजरीवाल ने समन को गैरकानूनी बताते हुए नजरअंदाज कर दिया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के किंगपिन हैं और 100 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय के उपयोग में सीधे तौर पर शामिल हैं।
ईडी का आरोप है कि कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार में 12 प्रतिशत का लाभ देने की साजिश के तहत उत्पाद शुल्क नीति लागू की गई थी। केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए विजय नायर और साउथ ग्रुप के साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा एक साजिश रची गई थी। नायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया की ओर से काम कर रहे थे।
अब 23 तक रहेंगे केजरीवाल जेल में
गिरफ्तारी के बाद ईडी ने 22 मार्च को केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उन्हें छह दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया था। दो बार रिमांड के बाद कोर्ट ने 1 अप्रैल को केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अब 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दिया गई है। केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।