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Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया को फिर मिला झटका, बढ़ी 30 मई तक न्यायिक हिरासत

Delhi Liquor Scam: अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में आम आदमी पार्टी नेता द्वारा दायर जमानत याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Viren Singh
Published on: 15 May 2024 11:17 AM IST (Updated on: 15 May 2024 11:36 AM IST)
Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया को फिर मिला झटका, बढ़ी 30 मई तक न्यायिक हिरासत
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Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 से संबंधित मामले में तिहाड़ जेल में बंद आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी उन्हें जेल में और दिन बिताने होंगे। दिल्ली की निचली अदालत से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदियो को फिर झटका मिला है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित सीबीआई के मामले में आरोप पर चल रही बहस को 30 मई के लिए स्थगित कर दिया है। इस वजह से उन्हें अब अगली सुनवाई तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। आरोप पर बहस स्थगित करने का एक आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष भी लंबित है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई पेशी

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मनीष सिसौदिया और हिरासत में बंद अन्य आरोपियों की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। सुनवाई करते हुए बहस को 30 मई के लिए स्थगित कर दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व सिसोदिया को आरोपियों में से एक बताते हुए मामला दर्ज किया था। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में, सिसौदिया और अन्य पर 2021-22 की उत्पाद नीति के संबंध में 'सिफारिश' करने और 'निर्णय लेने' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है।

जनामत पर हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में आम आदमी पार्टी नेता द्वारा दायर जमानत याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट में कल सिसोदिया की जमातत पर वकीलों के बीच जोरदा बहस हुई। मनीष सिसोदिया क और ईडी और सीबीआई के वकीलों ने अपनी अपनी बातें रखीं। ईडी और सीबीआई ने अपनी दलीलें देते हुए सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया तो वहीं सिसोदिया के वकील ने भी कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें रखीं। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

ईडी और सीबीआई ने किया गिरफ्तार

बता दें कि आबकारी घोटाले के मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बीते एक सालों से न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में उन्हें सबसे पहले बीते साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। फिर मनी लांड्रिंग की जांच करते हुए इस केस में ईडी जुड़ गई और सिसोदिया 9 मार्च को सीबीआई की न्यायिक हिरासत से गिफ्तार किया था। बीते साल से मनीष सिसोदिया दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि इस दौरान वह जमानत पर बाहर भी आएं। हालांकि पिछले कुछ महीनों से वह लगातार जमानत की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट उन्हें जमानत नहीं दे रहा है।



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Viren Singh

Viren Singh

पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते हुए 4 साल से अधिक समय हो गया है। इस दौरान टीवी व एजेंसी की पत्रकारिता का अनुभव लेते हुए अब डिजिटल मीडिया में काम कर रहा हूँ। वैसे तो सुई से लेकर हवाई जहाज की खबरें लिख सकता हूं। लेकिन राजनीति, खेल और बिजनेस को कवर करना अच्छा लगता है। वर्तमान में Newstrack.com से जुड़ा हूं और यहां पर व्यापार जगत की खबरें कवर करता हूं। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्विविद्यालय से की है, यहां से मास्टर किया है।

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