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Delhi Liquor Scam: अरविंद केजरीवाल को राहत, कोर्ट ने खारिज की CM पद से हटाने की वाली याचिका
Delhi Liquor Scam: याचिकाकर्ता ने अदालत को अपना जबाव दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि वह इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं और अपनी दरख्वास्त उपराज्यपाल के पास देंगे।
Delhi Liquor Scam: आबकारी घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) को एक और बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाए जाने वाली जनहित याचिका पर विचार करने की मना कर दिया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने एक और ऐसी जनहित याचिका का खारिज कर चुका है। आबकारी घोटाले में फंसे सीएम केजरीवाल को पद से हटाने को लेकर दायर की गई एक जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट गुरुवार ने सुनवाई करने से इंनकार कर दिया तो यह याचिका वापस ले ली गई।
पीआईएल पर कोर्ट ने दिए ये तर्क
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। इसमें अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसका फैसला लेने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल सक्षम हैं। हमारी सलाह की जरूरत नहीं है। वह कानून के मुताबिक अपना काम करेंगे। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है।
हिंदू सेना ने डाली थी याचिका
जब कोर्ट ने याचिका सुनने से इंनकार कर दिया तो याचिकाकर्ता ने अदालत को अपना जबाव दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि वह इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं और अपनी दरख्वास्त उपराज्यपाल के पास देंगे। यह जनहित याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की थी।
15 अप्रैल के केजरीवाल न्यायिक हिरासत में
आबकारी घोटाले मामले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 9वें समन में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। वह 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीएम केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बुधवार को अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया। आज इस पर अपना निर्णय दे सकते है। आज पता चलेगा कि केजरीवाल जेल में रहेंगे या फिर बाहर आएंगे। वहीं, केजरीवाल के वकीलों के पास गुरुवार (4 अप्रैल) तक लिखित दलील देने का वक्त है.