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Delhi MCD Mayor Election 2023: 'पहली बैठक में हो दिल्ली मेयर का चुनाव, 24 घंटे की भीतर जारी करें नोटिस', सुप्रीम कोर्ट का आदेश

Delhi MCD Mayor Election 2023: शीर्ष अदालत में शुक्रवार को MCD मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पर सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि, मनोनीत सदस्य किसी भी बैठक में वोट नहीं दे सकते।'

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Written By aman
Published on: 17 Feb 2023 6:30 PM IST (Updated on: 17 Feb 2023 6:34 PM IST)
Delhi MCD Mayor Election 2023
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प्रतीकात्मक चित्र (Social Media)

Delhi MCD Mayor Election 2023: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नगर निगम के मेयर (Mayor) और डिप्टी मेयर (Deputy Mayor) चुनाव को लेकर शुक्रवार (17 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आम आदमी पार्टी नेता डॉ. शैली ओबेरॉय (Dr. Shelly Oberoi, AAP) ने चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने के उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती दी थी। उन्होंने जल्द चुनाव कराने की भी मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय से AAP को राहत मिली है। कोर्ट में उनकी दोनों प्रमुख मांगें मानी गई हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने कहा, 'हम निर्देश देते हैं कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव हो। इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट न दें।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

सीजेआई ने कहा, कि मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर तथा शेष पदों के लिए चुनाव हों। शीर्ष अदालत ने कहा, '24 घंटे के भीतर पहली बैठक के लिए नोटिस जारी किए जाएं। इससे पहले सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, 'संविधान के अनुच्छेद- 243R के हिसाब से मनोनीत पार्षद वोट नहीं दे सकते। उन्होंने कहा, चुनाव जल्द से जल्द होना बेहतर है।' वहीं, MCD के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन (ASG Sanjay Jain) ने कहा कि, एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) वोट दे सकते हैं।

'मनोनीत व्यक्ति नहीं कर सकते वोटिंग'

आम आदमी पार्टी (AAP) की तरफ से कोर्ट में सीनियर लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने कहा कि, 'मैं दो बातें आपके सामने रखूंगा। पहली, हम बात कर रहे हैं किसी नगर पालिका में मेयर चुनाव की। तो कृपया अनुच्छेद 243 R पर नजर डालें। संविधान का अनुच्छेद- 243 R एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार नहीं प्रदान करता है। पैरा- 1 में कहा गया है कि मनोनीत व्यक्ति वोटिंग नहीं कर सकते। इस चुनाव के लिए नगर पालिका के लिए यह अधिनियम इसे दर्शाता है। वह खंड- 3ए है।'

सॉलिसिटर जनरल ने कहा- एल्डरमैन दे सकते हैं वोट

अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में कहा, 'उन्होंने दो बार ये कहकर चुनाव रद्द कर दिया कि एल्डरमैन (Alderman) वोट करेंगे। इस पर संजय जैन ने कहा, MCD के अनुसार, मेरी समझ यह है कि एल्डरमैन वोट दे सकते हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, 'हमें 243 R पर बताएं कि क्या एल्डरमैन मतदान कर सकते हैं। संजय जैन ने कहा, नगर पालिका की ये बैठक पहली बैठक से अलग है, जो मेयर चुनाव के लिए विशेष प्रावधान है। उस बैठक के लिए कोई रोक नहीं है। क्योंकि, शब्द हैं कि निगम को मतदान करने की अनुमति है।'

CJI- चुनाव के लिए कल होगी बैठक

अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने कहा कि, 'अब वास्तविक नियमों को देखें। पहले आप मेयर का चुनाव करते हैं और फिर महापौर शेष बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अदालत को चुनाव की तारीख तय करनी चाहिए। जो भी हो, चुनाव कराना चाहिए। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'पहली नजर में अनुच्छेद 243 R से पता चलता है कि मनोनीत सदस्य मतदान नहीं कर सकते। पहले चुनाव के लिए कल बैठक होगी। मेयर का चुनाव तत्काल होना है।'

'पहली बैठक में सभी कर सकते हैं मतदान'

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'तो आपका निवेदन ये है कि पहली बैठक में मतदान पर कोई रोक नहीं है। इस पर संजय जैन ने कहा, जी हां। निगम की बाद में होने वाली बैठकों में मनोनीत पार्षद वोट नहीं दे सकते। मगर, यह रोक मेयर चुनने के लिए होने वाली पहली बैठक पर लागू नहीं है। पहली बैठक में सभी वोटिंग कर सकते हैं। एक बार महापौर (Mayor) चुने जाने के बाद ही निगम सक्रिय होता है।'



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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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