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Delhi Alert: हाई अलर्ट पर दिल्ली, लग गई धारा 163, जानें क्या है वजह
Delhi Alert: नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली को छोड़कर दिल्ली के सभी बॉर्डर पर धारा 163 लागू रहेगी। पुलिस को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है।
Delhi Alert: देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में अगले 6 दिनों के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है। 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली को छोड़कर दिल्ली के सभी बॉर्डर पर धारा 163 लागू रहेगी। पुलिस को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान इन जगहों पर प्रदर्शन पर रोक रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का हथियार लेकर यहां आ-जा नहीं सकता है।
इसके कारणों के संबंध में बताया गया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, ईदगाह मुद्दा और दो राज्यों में चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस को गड़बड़ी करने के इनपुट मिले थे। इसके बाद ही पुलिस ने इन इलाकों में भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी है। इसके अलावा पुलिस को भी सतर्क रहने को कहा गया है।
क्या है अनुच्छेद 163
सीआरपीसी की धारा 144 अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है. यह धारा किसी भी राज्य या क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट को क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों के जमा होने पर रोक लगाने का अधिकार देती है। दंगे या गंभीर अशांति की स्थिति में सख्ती से लागू किये जाने पर यही धारा विस्तारित होकर कर्फ्यू का रूप ले लेती है।
सूत्रों का कहना है कि इसको लागू करने का एक कारण जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हो रहे चुनाव को देखते हुए भी बरती जाने वाली सतर्कता है। दूसरा कारण त्योहारी सीजन है। तीसरा कारण वक्फ अमेंडमेंट बिल और शाही ईदगाह मामला है। जबकि चौथा कारण दो अक्टूबर को दो महापुरुषों की जयंती और वीआईपी मूवमेंट है।
प्रशासन को इस तरह की खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि अराजक तत्व दिल्ली में गड़बड़ी कर सकते हैं जिसे देखते हुए पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। इस दौरान चार से अधिक लोगों के इकट्ठा होने, हथियार रखने, नुक्कड़ सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन आदि पर रोक रहेगी।