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Delhi Pollution: दिल्ली वालों को राहत, बीएस- 3 पेट्रोल और बीएस- 4 डीजल वाहनों पर से प्रतिबंध हटे
Delhi Pollution Update: दिल्ली सरकार ने आज से बीएस- III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर लगे प्रतिबंध हटा लिए। इससे लाखों वाहन चालकों को राहत मिली है।
Delhi Pollution : दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। केजरीवाल सरकार ने आज (14 नवंबर) से बीएस-3 पेट्रोल (BS-3 Petrol) और बीएस-4 डीजल (BS-4 Diesel) वाहनों से प्रतिबंध हटा लिया है। दिल्ली सरकार के इस फैसले से दिल्ली के रजिस्टर्ड 5 लाख वाहन मालिकों को राहत मिली है। बता दें कि, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से हालत गंभीर हो चले हैं। वायु गुणवत्ता खराब होने के बाद केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग के निर्देश पर ऐसे वाहनों के परिचालन पर पाबंदी लगाई गई थी।
दिल्ली की सड़कों पर आज से फिर बीएस-3 पेट्रोल (BS-3 Petrol) और बीएस-4 डीजल (BS-4 Diesel) वाहन दौड़ने लगे हैं। ज्ञात हो कि, इन वाहनों पर पाबंदी लगने के बाद से ही दिल्ली के टैक्सी यूनियनों की ओर से इसे हटाने की मांग की जा रही थी। सिर्फ दिल्ली में 5 लाख से अधिक बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहन रजिस्टर्ड हैं। इस बाबत परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा (Transport Commissioner Ashish Kundra) ने कहा, कि बीते कुछ समय से वायु प्रदूषण का स्तर स्थिर है। हालांकि, इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल इन वाहनों पर प्रतिबंध के आदेश को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।
पराली बिगाड़ रहा हवा की गुणवत्ता
आपको बता दें कि, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद से ही हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के अनुसार हवा की गुणवत्ता अभी भी खराब है। इसकी मुख्य वजह पराली को बताया जा रहा है। पंजाब और पड़ोसी राज्य हरियाणा में जलने वाले पराली से दिल्ली की आबोहवा खराब हो रही है।
7 नवंबर को लगी थी रोक
बता दें, 7 नवंबर को दिल्ली सरकार ने बिगड़ी हवा की गुणवत्ता को देखते हुए एक समीक्षा बैठक की थी। जिसमें फैसला लिया गया था कि, 14 नवंबर तक बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। हालांकि, तीन दिन बाद सरकार ने एक और बैठक की। इसमें अरविंद केजरीवाल सरकार ने फैसला किया कि प्रतिबंध रविवार तक ही लागू रहेंगे।
न जुर्माने का डर,..भरेंगे फर्राटा
गौरतलब है कि, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत नियमों के उल्लंघन पर वाहन मालिक को 20 हजार रुपए जुर्माना निर्धारित है। इन गाड़ियों पर रोक के बाद दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने अपने आदेश में कहा था कि संशोधित ग्रेप के चरण- III के तहत दिए गए निर्देशों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहन न चलाएं। उस समय निर्देश 13 नवंबर तक के लिए लागू किए गए थे।