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Delhi News: अश्लील वीडियो मामले में जज और स्टेनोग्राफर सस्पेंड, सोशल मीडिया से वीडियो हटाने का आदेश
Delhi News: पिछले कुछ दिनों से जज और महिला स्टेनोग्राफर का सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा था।
Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने साउथ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के जज और महिला स्टेनोग्राफर को निलंबित कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से जज और महिला स्टेनोग्राफर का सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा था। उसी वीडियो को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए जिला जज और महिला स्टेनोग्राफर पर कार्रवाई की है।
हाइकोर्ट ने इसके अलावा इस मामले में जांच कमेटी का भी गठन किया है। इसके साथ दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार देर रात एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वायरल वीडियो के प्रसार को रोकने का निर्देश दिया गया। वीडियो में एक न्यायिक अधिकारी कथित रूप से महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहा है, जिसे जज के स्टाफ में काम करने वाली बताया गया है।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने यह देखते हुए आदेश पारित किया कि स्पष्ट है और वीडियो में व्यक्तियों के गोपनीयता अधिकारों के लिए गंभीर और अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर वीडियो को तुरंत नहीं हटाया गया तो उसकी निजता को अपूरणीय क्षति हो सकती है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वीडियो सार्वजनिक होने के बाद प्रशासनिक पक्ष से उचित कदम उठाए हैं। संबंधित अधिकारियों को वीडियो को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया
एक छोटा वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था जिसमें एक न्यायिक अधिकारी कथित रूप से अपने एक अदालत के कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था। ये वीडियो मार्च 2022 का है।
न्यायालय के आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि न्यायालय ने अपने प्रशासनिक पक्ष में वीडियो का संज्ञान लिया था और 29 नवंबर को एक प्रस्ताव पारित किया था, इसके बाद, रजिस्ट्रार जनरल ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को अवरुद्ध करने की कार्रवाई करने के लिए लिखा था। सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, मैसेजिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो।