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‘तलाक के बाद भी पति का फायदा उठाती हैं पत्नियां’, जानिए हाई कोर्ट ने क्यों कही ऐसी बात
High Court: तलाक की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि पतियों को सजा दिलाने के बाद भी पत्नियां उनसे पैसा ऐंठती हैं। जोकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
High Court: आज पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक मामले में सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि शादी के मामलों में पत्नियां अक्सर अपने पतियों का फायदा उठाती हैं। उनसे पैसा ऐंठने की कोशिश करती हैं। वैवाहिक मामलों में पति को सजा दिलाने के बाद भी पत्नियां उनसे गुजारा भत्ता मांगती है, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हाईकोर्ट ने बात एक पति के अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक याचिका फाइल करने के दौरान कही। इस केस की सुनवाई जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की बेंच द्वारा की जा रही थी।
समाज में इस तरह की मांग पर लगनी चाहिए रोक
आज जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की बेंच ने एक तलाक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी की एफआईआर पर उसके पति और पूरे परिवार को जेल हो गई, इसके बावजूद भी पत्नी ने शिकायत कर अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग की। यह सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि समाज में इस तरह के उठने वाले मांग पर रोक लगाई जाए। जितनी भी निचली अदालत है उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो इस तरह के मामलों पर सारे पहलुओं पर ध्यान दें।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल यह पूरा मामला डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट के एक जज की है। जहां जज ने अपनी पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाया है। जिसके बाद पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई और कहा की पति ने परेशान करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है। बाद में फैमिली कोर्ट ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शिकायत तलाक की याचिका दायर करने के बाद दायर की गई थी। फैमिली कोर्ट ने ये भी कहा कि पति अपनी पत्नी द्वारा क्रूरता को साबित करने में विफल रहा और वास्तव में उसने उस पर क्रूरता की थी।
अंत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जिसमें कोर्ट ने कहा की रिकॉर्ड के मुताबिक पूरे मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों का एक-दूसरे के खिलाफ आचरण, व्यवहार और उनके रिश्ते में कड़वाहट की तीव्रता को दर्शाता है।