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Diwali 2022: क्या आपके राज्य में आपको दीपावली पर पटाखे फोड़ने की इजाजत है, जानें यहां
Diwali 2022: कुछ राज्यों में महज कुछ घंटों की छूट पटाखे फोड़ने के लिए दी है। इन राज्यों ने आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान किया है।
Lucknow: देशभर में आज दीपावली (Diwali 2022) का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर साल रौशनियों के इस त्यौहार का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। घर-दुकान दिवाली से कुछ दिन पहले ही सज चुके हैं। आतिशबाजी दिवाली का एक अभिन्न हिस्सा है। बिना पटाखों के दिवाली को अधूरा माना जाता है। लेकिन हाल के वर्षों में अत्यधिक वायु प्रदूषण (air pollution) के कारण अब लोग बिन पटाखे की दिवाली मनाने को मजबूर हैं।
कई राज्यों ने वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए आतिशबाजी को लेकर कड़े नियम कानून बनाए हैं। कुछ राज्यों में महज कुछ घंटों की छूट पटाखे फोड़ने के लिए दी है। इन राज्यों ने आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान किया है, जिनमें जुर्माने से लेकर कारावास तक की सजा शामिल है। ऐसे में आज शाम आतिशबाजी करने से पहले ये जान लें कि आपकी राज्य सरकार ने पटाखे को लेकर क्या नियम कानून बनाए हैं।
दिल्ली (Delhi)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हर बार की तरह इस साल भी अक्टूबर आते-आते गैस चैंबर बनती जा रही है। दिवाली से पहले ही राजधानी के अबोहवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि लोगों घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। ऐसे में दिल्ली में पटाखे को लेकर सबसे सख्त नियम कानून बनाए गए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली सरकार के कानून के मुताबिक, आतिशबाजी करते हुए पाए जाने पर 6 माह की जेल और 200 का जुर्माना लगेगा। वहीं, पटाखों के व्यापार करने पर 3 साल की जेल और 5 हजार रूपये का जुर्माना लगेगा।
हरियाणा (Haryana)
पड़ोसी राज्य हरियाणा में पटाखों को लेकर इतना सख्त कानून नहीं है। यहां सरकार ने पटाखों की खरीब – बिक्री और फोड़ने की छूट दे रखी है, मगर केवल ग्रीन पटाखों को। सरकारी आदेश में ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान किया गया है।
पंजाब (Punjab)
पंजाब सरकार ने दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी के लिए दो घंटे की छूट दे रखी है। रात आठे बजे से 10 बजे तक लोग पटाखे फोड़ सकेंगे। यहां भी केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है।
पश्चिम बंगाल (West Bengal)
पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर दिवाली दो घंटे के लिए आतिशबाजी की छूट दी है। सरकार के आदेश के अनुसार, काली पूजा और दिवाली के दिन रात आठे बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। वहीं, छठ पूजा के दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। दोनों ही मौकों पर केवल ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अन्य पटाखों पर पूर्णतः पाबंदी है।
तमिलनाडु (Tamil Nadu)
पटाखों का हब कहलाने वाला शिवाकाशी तमिलनाडु में ही स्थित है। यहां की पटाखा इंडस्ट्री से करीब साढ़े 6 लाख लोग जुड़े हुए हैं। कोरोना से पहले शिवाकाशी की पटाखा इंडस्ट्री सलाना 6 हजार करोड़ रूपये का कारोबार करती थी। तमिलनाडु सरकार ने भी आतिशबाजी को लेकर सख्त कानून बनाए हैं। राज्य सरकार ने सुबह एक घंटे और रात में एक घंटे की छूट इसके लिए दी है। तमिलनाडु में सुबह 6 से 7 और रात 7 से 8 पटाखे फोड़ सकते हैं।
झारखंड (Jharkhand)
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी पटाखों को लेकर सख्त नियम कानून बनाए हैं। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक, दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। इसके बाद या इससे पहले आतिशबाजी करते हुए पकड़ाए जाने पर कार्रवाई होगी। वहीं, राज्य सरकार ने केवल उन्हीं पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत दी है जिनकी ध्वनि सीमा 125 डेसिबल से कम है।
यूपी ( Uttar Pradesh)
उत्तर प्रदेश सरकार ने आतिशबाजी और पटाखों की खरीद – बिक्री पर भले ही पाबंदी न लगाई हो लेकिन सरकार ने कुछ गाइडलाइन जरूर जारी किए हैं। जिनका उल्लंघन करते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पटाखों की दुकान आबादी वाले हिस्से से दूर लगाने को कहा है। साथ ही दिवाली के दिन दमकल विभाग को मुस्तैद रहने को कहा गया है।