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सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद काम पर लौटे डॉक्टर, 11 दिन बाद हड़ताल खत्म, कोर्ट ने सरकार को दिए 5 मुख्य निर्देश
Doctors Strike Ends: सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद 11 दिन से चल रहे हड़ताल को डॉक्टरों ने खत्म कर दिया है। सभी काम पर वापस लौट गए हैं।
Doctors Strike Ends: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान महिला रेजिडेंट डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के बाद देश भर के डॉक्टरों में जमकर आक्रोश है। पिछले 11 दिन से डॉक्टर सड़कों पर हड़ताल पर थे। अस्पतालों में काम बंद कर दिया गया था। सरकार की अपील के बाद भी डॉक्टर काम पर नहीं लौटे थे। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद हड़ताल कर रहे डॉक्टर वापस काम पर लौट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनरत डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने और सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकारों को दो सप्ताह का समय दिया है। कोलकाता मामले पर पांच सितंबर को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (एफएआइएमए) ने 11 दिन से चली आ रही हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट की भावुक अपील
प्रधान न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कोलकाता में हुई रेप और हत्या की घटना का स्वत: संज्ञान लेकर मामले की सुनावाई की। कल यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इसके साथ ही एक भावुक अपील में कोर्ट ने डॉक्टरों को काम पर वापस लौटने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि, ‘न्याय और चिकित्सा हड़ताल पर नहीं जा सकते। क्या हम अब सर्वोच्च न्यायालय के बाहर जाकर बैठ सकते हैं?’ कोर्ट ने डॉक्टरों को आश्वासन दिया कि उनपर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी।
कोर्ट के पांच निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को दो हफ्ते का समय दिया है। इन दो हफ्तों में सुरक्षा को लेकर कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने सरकरा को पांच प्रमुख निर्देश दिए हैं।
1- स्वास्थ्य सचिव एक सप्ताह के भीतर राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक कर काम कर रहे डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। दो सप्ताह के पहले इसमें सुधार करें।
2- सरकरा इस बात पर ध्यान दे कि चिकित्सा प्रतिष्ठानों में हिंसा की आशंका को रोका जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय इस मामले में डॉक्टरों का सुझाव लेने के लिए एक पोर्टल जारी करे।
3- सरकार रेजिडेंट डॉक्टरों की 36 से 48 घंटे की वर्किंग शिफ्ट पर विचार करे। कोर्ट ने इसे अमानवीय बताया है। पीठ ने नवगठित 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टॉस्क फोर्स को इसका हल निकालने को कहा है।
4- शांतिपूर्ण विरोध करने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो। साथ ही उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बाधित भी न किया जाए।
5- कोर्ट ने कोलकाता में रेप और हत्या के मामले में राजनीति न करने की अपील की है। साथ ही कहा कि कानून अपना काम कर रहा है।