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Delhi: राशन की डोर स्टेप डिलिवरी पर लगा ब्रेक, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Delhi: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की बहुचर्चित योजना 'डोर स्टेप राशन डिलिवरी' पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

Krishna Chaudhary
Published on: 19 May 2022 11:36 AM GMT
Brake on door step delivery of ration in Delhi, High Court banned
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सीएम अरविंद केजरीवाल: Photo - Social Media

New Delhi: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal government) को हाईकोर्ट (High Court) से बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) की बहुचर्चित योजना 'डोर स्टेप राशन डिलिवरी' (door step ration delivery) पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

बता दें कि इसे लेकर लंबे समय से केंद्र (Central Government) और केजरीवाल सरकार के बीच तनातनी चलती आ रही है। इससे पहल उपराज्यपाल अनिल बैजल (Lieutenant Governor Anil Baijal) ने भी दिल्ली सरकार को अपनी डोर - टू - डोर राशन डिलिवरी योजना का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजने को कहा था।

पिछले साल हाईकोर्ट ने दी थी इजाजत

इससे पहले बीते साल अक्टूबर में दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने दिल्ली में राशन की 'डोर स्टेप डिलिवरी योजना' को लागू करने की सशर्त अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि उचित दर पर दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों को उन कार्डधारकों की जानकारी दें, जिन्होंने घर पर ही राशन लेने का विकल्प चुना है।

अदालत ने कहा था कि इसके बाद उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के उन लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिन्होंने घर पर ही राशन लेने का विकल्प चुना है। ऐसे में इन दुकानों पर ऐसे लोगों का राशन भेजे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

केंद्र ने भी लगाया था ब्रेक

केंद्र सरकार ने 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' (National Food Security Act) का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार की डोर स्टेप डिलिवरी योजना पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय खाद्य, उपभोगता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की तरफ से दिल्ली सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को भेजे पत्र में कहा गया था कि दिल्ली सरकार को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र लाभार्थियों को को खाद्यान वितरित करते समय खाद्य सुरक्षा अधिनियम –2013 के मानदंडों और प्रावधानों का सही तरीके से पालन करना चाहिए।

आप की बीजेपी पर आरोप

केंद्र द्वारा लगातार दिल्ली सरकार की इस योजना को अमल में लाने के दौरान अडंगा लगाए जाने पर आम आदमी पार्टी हमलावर रही है। आप ने केंद्र पर राशन माफियाओं के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगाया था। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट का ताजा फैसला आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है।

Shashi kant gautam

Shashi kant gautam

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