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Nainital News : नशे में धुत सरकारी अधिकारी ने किशोरी को कार से कुचला, बहन और दोस्त घायल
Nainital News : नैनीताल के कोटाबाग ब्लॉक के पुलिस चौकी प्रभारी रमेश चंद्र पंत ने बताया कि आरोपी कोटाबाग के सहायक खंड विकास अधिकारी भूपेंद्र सिंह को भागने की कोशिश करते समय पकड़ लिया गया।
Nainital News : उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कथित तौर पर शराब के नशे में गाड़ी चला रहे एक सरकारी अधिकारी ने 14 वर्षीय लड़की को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उसकी 17 वर्षीय बहन और दोस्त (15) गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं, सूचना पाकर माैके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि मृतका के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
जानकारी के मुताबिक, नैनीताल के कोटाबाग ब्लॉक के पुलिस चौकी प्रभारी रमेश चंद्र पंत ने बताया कि आरोपी कोटाबाग के सहायक खंड विकास अधिकारी भूपेंद्र सिंह को भागने की कोशिश करते समय पकड़ लिया गया। यह दुर्घटना सोमवार को कोटाबाग ब्लॉक में हुई थी। भूपेंद्र सिंह की मेडिकल जांच से पुष्टि हुई है कि वह शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय घटी जब लड़कियां मेले से लौट रही थीं।
घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती
पुलिस चौकी प्रभारी ने बताया कि तीनों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटाबाग ले जाया गया और बाद में उन्हें उच्च स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने 14 वर्षीय किशोर को मृत घोषित कर दिया। पीड़िता की बहन और दोस्त को गंभीर चोटें आईं हैं और उनका हल्द्वानी के साईं अस्पताल में इलाज चल रहा है।
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कानूनी सज़ा
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 नशे में वाहन चलाने के अपराध से संबंधित है। इसके तहत दोषी व्यक्ति को छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों भरने का आदेश दिया जा सकता है। धारा 185(ए) के तहत यदि शराब का स्तर 30 मिलीग्राम से अधिक है। चालक के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर अल्कोहल पाया जाना अपराध माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति नशे में वाहन को नियंत्रित करने में असमर्थ पाया जाता है, तो उसे भी अपराध माना जाता है।