TRENDING TAGS :
DPS Recognition Suspended: दिल्ली पब्लिक स्कूल की रद्द हुई मान्यता, फीस बढ़ाने में की मनमानी पर हुआ ऐक्शन
DPS Recognition Suspended: मनमाने ढंग से फीस में वृद्धि करने के आरोप में दिल्ली के रोहिणी स्थित डीपीएस स्कूल की मान्यता शिक्षा विभाग ने रद्द कर दी है।
DPS Recognition Suspended: दिल्ली के रोहिणी स्थित डीपीएस स्कूल की मान्यता शिक्षा विभाग ने रद्द कर दी है। डीपीएस निजी क्षेत्र की जानी-मानी और प्रतिष्ठित स्कूल है। दिल्ली शिक्षा विभाग (Delhi Education Department) ने यह सख्त एक्शन निजी स्कूल द्वारा आदेश की अवहेलना करने को लेकर उठाया है। डीपीएस (DPS) पर मनमाने ढंग से फीस में वृद्धि करने का आरोप है। आदेश के सामने आने के बाद स्कूल के प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले शिक्षक भी परेशान हैं।
डॉयरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि स्कूल अधिकारी फीस बढ़ाने के लिए नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। जिसके कारण पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। आदेश में आगे कहा गया कि मान्यता तब तक बहाल नहीं होगी जब तक स्कूल द्वारा खामियों को सही नहीं कर लिया जाता।
फीस बढ़ाने के लिए विभाग की अनुमति जरूरी
शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूल बगैर विभाग के अनुमति के फीस में बढोतरी नहीं कर सकता। क्योंकि ये पब्लिक स्कूल डीडीए की जमीन पर बना है। निजी विद्यालय को जमीन इसी शर्त पर उपलब्ध करवाई गई थी कि फीस में बढ़ोतरी करने से पहले उसे विभाग से परमिशन लेना होगा। स्कूल ने इस शर्त का उल्लंघन किया है लिहाजा उसकी मान्यता रद्द की जाती है।
छात्र और शिक्षक परेशान
डॉयरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से आए इस आदेश से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिवावक परेशान हैं। हालांकि, विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि मान्यता रद्द होने के आदेश से मौजूदा सत्र (2022-23) प्रभावित नहीं होगा। विभाग ने शैक्षणिक सत्र (2023-24) के छात्रों को स्कूल में एडमिशन न लेने को कहा है। मौजूदा सत्र समाप्त होने के बाद यहां पढ़ रहे बच्चों को उनके अभिवावक की अनुमति के बाद पास के स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
वहीं, विभाग के इस फैसले से स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक और गैर-टीचिंग स्टॉफ भी प्रभावित हुए हैं। इन लोगों को डीपीएस के अन्य शाखा में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।