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DUSU Election 2024: आज डाले जाएंगे वोट मगर नहीं होगी मतगणना, जानिए हाईकोर्ट ने क्यों लगाई रोक

DUSU Election 2024: हाईकोर्ट ने सार्वजनिक संपत्तियों को गंदा करने पर नाराजगी जताई है। साथ ही मतगणना न कराने के आदेश दिए हैं।

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Newstrack Network
Published on: 27 Sep 2024 3:15 AM GMT (Updated on: 27 Sep 2024 3:51 AM GMT)
DUSU Election 2024
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DUSU Election 2024 (Pic: Social Media)

DUSU Election 2024: दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। मगर वोटिंग से ठीक पहले हाईकोर्ट ने वोटों की गिनती पर बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने वोटों की गिनती के लिए शर्तें लगा दी हैं। इसके अनुसार जब तक सार्वजनिक संपत्तियों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के पोस्टर और होर्डिंग नहीं हटाए जाते तब तक वोटों की गिनती नहीं होगी। सार्वजनिक संपत्तियों को गंदा करने पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह फैसला लिया है। यह फैसला मनोनीत चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने लिया है। पीठ ने कहा कि चुनाव कराए जा सकते हैं मगर मतगणना तब तक नहीं होगी जब तक अदालत संतुष्ट नहीं हो जाती कि सार्वजनिक संपत्ति को साफ कर पोस्टर और होर्डिंग नहीं हटा दिए जाते।

उम्मीदवार दें सफाई का पैसा

कोर्ट ने इस मामले में फैसला लेते हुए कहा कि सफाई के लिए उम्मीदवारों से पैसा वसूला जाए। कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि पोस्टर लगाने के लिए MCD, DMRC के खर्च हुए पैसों का भुगतान करे। भुगतान करने के लिए उम्मीदवारों से पैसा वसूलने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि यह उल्लंघन दिल्ली विश्वविद्यालय की विफलता है। कोर्ट ने कहा डीयू के विफल अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। आज वोटिंग के बाद तब तक गिनती नहीं होगी जब तक हाईकोर्ट दोबारा आदेश नहीं जारी करता।

उम्मीदवारों पर कार्रवाई क्यों नहीं?

कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली विश्विद्यालय को तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि डीयू के अधिकारियों ने मानकों को गिरने क्यों दिया? साथ ही इसे रोकने के लिए कदम न उठाने पर सवाल किया है। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय के पास पूरी शक्ति है तो वह अपने छात्रों को अनुशासित क्यों नहीं करता? कोर्ट ने ऐसे छात्रों को निष्कासित करने या उन्हें अयोग्य घोषित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि अगर डीयू 21 उम्मीदवारों को नहीं संभाल सकता तो लाखों छात्रों को कैसे संभालेगा। कोर्ट ने 21 उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर सवाल किया है।

Sidheshwar Nath Pandey

Sidheshwar Nath Pandey

Content Writer

मेरा नाम सिद्धेश्वर नाथ पांडे है। मैंने इलाहाबाद विश्विद्यालय से मीडिया स्टडीज से स्नातक की पढ़ाई की है। फ्रीलांस राइटिंग में करीब एक साल के अनुभव के साथ अभी मैं NewsTrack में हिंदी कंटेंट राइटर के रूप में काम करता हूं। पत्रकारिता के अलावा किताबें पढ़ना और घूमना मेरी हॉबी हैं।

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