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ईडी ने की रॉबर्ट वाड्रा की जमानत अर्जी को खारिज करने की मांग
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की जमानत अर्जी को खारिज करने की मांग की है।
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की जमानत अर्जी को खारिज करने की मांग की है। हाई कोर्ट में ईडी ने कहा कि वो वाड्रा को हिरासत में लेकर पुछताछ करना चाहती है। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई चल रही है। इस केस की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होनी है।
जांच में सहयोग नहीं कर रहे वाड्रा- ईडी
वहीं वाड्रा और उनके सहयोगी मनोज अरोड़ा को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी। वाड्रा को निचली अदालत ने जमानत देते हुए निर्देश दिया था कि वो बिना इजाजत वो देश के बाहर नहीं जा सकते और जब भी जांच अधिकारी उन्हें बुलाते हैं तो उन्हें जांच में शामिल होना होगा। ईडी ने अदालत से कहा कि, उसे वाड्रा को हिरासत में लेने की जरुरत है, क्योंकि वो जांच में अपना सहयोग नहीं कर रहे हैं। साथ ही निचली अदालत ने भी अपने आदेश में अपराध की गंभीरता पर बात नहीं की।
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वाड्रा के वकील ने दावों को किया खारिज-
ईडी के दावों को खारिज करते हुए वाड्रा के वकील ने कहा कि, एजेंसी जब भी उन्हें बुलाती है तो वो पेश होते हैं और जांच में सहयोग भी करते हैं। वाड्रा के वकील ने कहा कि ईडी ने जो भी सवाल किए हैं उन्होंने उनका उत्तर दिया है। उन पर लगाए गए आरोपों को स्वीकार करने का मतलब नहीं है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मामले पर अंतिम बहस के लिए अदालत ने 5 नवंबर की तारीख तय की है।
इस मामले में लगे हैं आरोप-
बता दें कि वाड्रा पर लंदन में 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर में करीब 17 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मामले की जांच की जा रही है।
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