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EC On India Alliance: इंडिया नाम पर ईसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में साफ किया अपना रुख, कहा- 'हम गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते'
EC On India Alliance: ईसीआई ने इस विवाद पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि राजनीतिक गठबंधनों के कामकाज को विनियमित करने के लिए संवैधानिक निकाय को अनिवार्य करने वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।
EC On India Alliance: चुनाव आयोग ने 26 विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने से जुड़े विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा है कि वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक गठबंधनों को विनियमित नहीं कर सकता है। ईसीआई ने इस विवाद पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि राजनीतिक गठबंधनों के कामकाज को विनियमित करने के लिए संवैधानिक निकाय को अनिवार्य करने वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।
किसने दाखिल की याचिका?-
चुनाव आयोग ने यह हलफनामा गिरीश भारद्वाज द्वारा दाखिल किए गए याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया है। गिरीश भारद्वाज ने अपनी याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग ने इंडिया नाम इस्तेमाल करने को लेकर कुछ नहीं किया। इस कारण कोर्ट का रुख करना पड़ा। ये लोग (विपक्षी दल) इस नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोट पाने के लिए कर रहे हैं।
26 दलों का गठबंधन है इंडिया-
बता दें कि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की बैठक बिहार की राजधानी पटना, बेंगलुरु और मुंबई में भी हो चुकी है। ये सभी दल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एकजुट हुए हैं। कांग्रेस, टीएमसी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों सहित 26 दलों वाले गठबंधन ने अपना नाम इंडियन नेशनल डेवलमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई बैठक में रखा था। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था कि नाम को लेकर सभी ने सहमति जताई है।
इंडिया नाम रखने बाद से ही गठबंधन पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां लगातार हमला बोल रही हैं।