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चुनाव प्रचार में राष्ट्रपति-राज्यपाल के फोटो का इस्तेमाल करने पर EC ने लगाई रोक

कुछ दिन पहले कांग्रेस द्वारा जारी एक पोस्टर में राष्ट्रपति के फोटो का इस्तेमाल किया गया था। जिस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आपत्ति जताई थी

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Published on: 25 Jan 2017 5:38 AM GMT
चुनाव प्रचार में राष्ट्रपति-राज्यपाल के फोटो का इस्तेमाल करने पर EC ने लगाई रोक
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नई दिल्लीः सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने सख्त हिदायत दी है कि वह अपने चुनाव प्रचार और विज्ञापनों में राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और राज्यपालों की फोटो का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि ये पद संवैधानिक हैं और ये लोग दलगत राजनीति से ऊपर है।

बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस द्वारा जारी एक पोस्टर में राष्ट्रपति के फोटो का इस्तेमाल किया गया था। जिस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि ऐसा दोबारा ना किया जाए। इसी मामले पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रपति भवन सचिवालय ने चुनाव आयोग का को इसके बारे में जानकारी दी थी।

सचिवालय ने चुनाव आयोग को बताया कि कुछ राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार चुनाव प्रचार अभियान के बैनर,पोस्टर और पर्चों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल तक की फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है।

चुनाव आयोग ने इसपर कार्यवाई करते हुए सभी राजनीतिक दलों को सख्त हिदायत दी है कि वह उपन चुनाव प्रचार में राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और राज्यपाल की फोटो का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ ही सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को भी इस मामले पर सचेत कर दें। अगर हिदायत के बावजूद भी पार्टियां नहीं मानी तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ सख्त कदम भी उठा सकता है।

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