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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, किसी उम्मीदवार या पार्टी को नहीं मिलेंगे ये नौ चिन्ह

2019 लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग कई तरह के बदलाव करने की तैयारी की है। आयोग ने फैसला लिया है कि नौ चुनाव चिन्ह किसी भी पार्टी या निर्दलीय उम्मीदरवार को नहीं दिए जाएंगे।

Dharmendra kumar
Published on: 3 Jan 2019 5:56 PM IST
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, किसी उम्मीदवार या पार्टी को नहीं मिलेंगे ये नौ चिन्ह
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ये कॉन्सेप्ट कितना व्यावहारिक : एक देश-एक चुनाव-एक मतदान

नई दिल्ली: 2019 लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग कई तरह के बदलाव करने की तैयारी की है। आयोग ने फैसला लिया है कि नौ चुनाव चिन्ह किसी भी पार्टी या निर्दलीय उम्मीदरवार को नहीं दिए जाएंगे।

ये चिन्ह किसी पार्टी को नहीं मिलेंगे

लोकसभा चुनाव में दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी और अचानक पर्चा दाखिल करने वाले रजिस्टर राजनीतिक पार्टी को ट्रक, आॅटो रिक्शा, बांसुरी, सीटी, बिजली का खंभा, बाल्टी, जूता, डीजल पंप और चेन चुनाव चिन्ह के तौर नहीं दिया जाएगा।

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'चुनाव निशान को आरक्षित सूची में डालें'

आयोग ने चुनाव चिन्ह (रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट) ऑर्डर 1968 के पैरा 10बी में आवेदन करने वाले 29 रजिस्टर गैर मान्यता प्राप्त दलों को अलग-अलग राज्यों के लिए एक समान चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। गौरतलब है कि इन चुनाव चिन्हों के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने दिल्ली मुख्य चुनाव अधिकारियों को एक पत्र लिखकर कहा है कि आवंटित चुनाव निशान को आरक्षित सूची में डाल दें।

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दिल्ली में सात लोकसभा सीटे हैं। 2014 के आम चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों की संख्या 150 थी, जिसमें सबसे कम 14 प्रत्याशी उत्तर पश्चिम दिल्ली से थे। जो भी प्रत्याशी मैदान में होते हैं वह अपनी पसंद का चुनाव चिन्ह मांगते हैं और ऐसे प्रत्याशियों की संख्या बहुत होती है।

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आयोग ने इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 के पैरा 10बी में आवेदन करने वाले 29 रजिस्टर गैर मान्यता प्राप्त दलों को अलग-अलग राज्यों के लिए एक समान चुनाव निशान आवंटित किए हैं।



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Dharmendra kumar

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