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प्रवर्तन निदेशालय ने मेहुल चौकसी के 1314 करोड़ रुपये की फैक्ट्री किया कुर्क

एजेंसी ने कहा कि उसने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत एब्बेक्रेस्ट (थाईलैंड) लिमिटेड के स्वामित्व वाली फैक्ट्री की कुर्की के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया है।

Shivakant Shukla
Published on: 4 Jan 2019 9:19 PM IST
प्रवर्तन निदेशालय ने मेहुल चौकसी के 1314 करोड़ रुपये की फैक्ट्री किया कुर्क
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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि समूह की थाईलैंड में स्थित 1314 करोड़ रुपये कीमत की एक फैक्ट्री को कुर्क कर लिया। बता दें कि यह कुर्की दो अरब डॉलर के कथित पीएनबी धोखाधड़ी मामले में की गई है।

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एजेंसी ने कहा कि उसने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत एब्बेक्रेस्ट (थाईलैंड) लिमिटेड के स्वामित्व वाली फैक्ट्री की कुर्की के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया है।

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अब तक करीब 4,765 करोड़ रुपये की हुई जब्ती

ईडी ने बताया कि पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि एब्बेक्रेस्ट (थाईलैंड) लिमिटेड 92.3 करोड़ रुपये तक के उन गारंटी पत्रों (एलओयू) का लाभार्थी था जो पीएनबी की ओर से फर्जी एवं अनधिकृत तरीके से जारी किए गए थे। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच पीएमएलए के तहत कर रहा है। ईडी ने कहा कि इस कुर्की के साथ पीएनबी घोटाले में की गई कुर्की व जब्ती करीब 4,765 करोड़ रुपये तक की हो गई है। आगे की जांच जारी है।

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Shivakant Shukla

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