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SC on EWS: उदित राज बोले- 'सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है', बीजेपी ने बताया मोदी की जीत
SC on EWS: SC ने सरकारी नौकरियों और दाखिले में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण पर मुहर लगा दी है। जानें इस मसले पर किस पर पार्टी ने क्या कहा?
EWS Reservation : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सरकारी नौकरियों और दाखिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) यानी EWS के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण पर मुहर लगा दी है। सोमवार (07 नवंबर 2022) को 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च अदालत की 5 जजों की बेंच ने 3-2 से अपना फैसला सुनाया।
SC के तीन जजों ने जहां समर्थन में अपना फैसला दिया, वहीं चीफ जस्टिस यूयू ललित (UU Lalit) और जस्टिस रवींद्र भट्ट (Justice Ravindra Bhatt) ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया। अदालत के इस फैसले पर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आई। जानें किसने क्या कहा...
कांग्रेस- 'सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है'
EWS Reservation पर पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता उदित राज की आई है। उन्होंने गरीब सवर्णो के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण अनुचित ठहराया। कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता उदित राज ने विवादित टिप्पणी की। अक्सर अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले उदित राज ने ट्वीट किया, 'सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, अब भी कोई शक! EWS आरक्षण की बात आई तो कैसे पलटी मारी कि 50% की सीमा संवैधानिक बाध्यता नही है लेकिन जब भी SC/ST/OBC को आरक्षण देने की बात आती थी तो इंदिरा साहनी मामले में लगी 50% की सीमा का हवाला दिया जाता रहा।'
उदित राज- मैं अपनी बात पर अडिग हूं
कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है। मैं अपनी इस टिप्पणी पर कायम हूं। मैं EWS आरक्षण के विरोध में नहीं हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि 30 साल से इंदिरा साहनी के फैसले का हवाला दिया जाता रहा। जिसमें कहा गया कि, आरक्षण पर सीलिंग है। मगर, आज क्या हुआ? कहां गया इंदिरा साहनी जजमेंट (Indra Sawhney Judgment)। ये अपर कास्ट मानसिकता का फैसला है। मेरी पार्टी क्या कोई भी मेरी बात का विरोध कैसे कर सकता है, मैंने फैक्ट कहा है। उदित राज ने कहा, कोई कैसे विरोध कर सकता है। मैं फैसले को चैलेंज नहीं करने जा रहा क्योंकि, उन्हीं लोगों के पास जाने का क्या फायदा?'
बीजेपी- PM मोदी की एक और जीत
वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च अदालत के इस फैसले की सराहना की। बीजेपी महासचिव बी.एल. संतोष ने इसे देश के गरीबों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के अपने मिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत करार दिया। बी.एल. संतोष ने इस फैसले को पीएम नरेंद्र मोदी की एक और जीत बताया।
'मोदी मिशन की जीत'
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि ने शीर्ष अदालत के इस फैसले को मोदी सरकार के सामाजिक न्याय मिशन की जीत बताया। जबकि, कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल (Minister of State for Law SP Singh Baghel) ने इसे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाला फैसला कहा।