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फर्जी पासपोर्ट केस: अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन दोषी करार, मंगलवार को सजा पर होगी सुनवाई
सीबीआई अदालत ने फर्जी पासपोर्ट मामले में राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन समेत चार लोगों को दोषी ठहराया है। राजन को 25 अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया के बाली से अरेस्ट किया गया था।
नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट की सीबीआई अदालत ने फर्जी पासपोर्ट मामले में राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन को दोषी ठहराया है। राजन को 25 अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया के बाली से अरेस्ट किया गया था। बाद में इंटरपोल से जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर उसे 6 नवंबर 2015 को भारत लाया गया। सजा पर मंगलवार को बहस होगी।
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सीबीआई के स्पेशल जज वीरेंद्र कुमार गोयल ने राजन समेत अन्य को दोषी करार दिया। इस केस में ट्रायल पिछले साल अक्टूबर में और आखिरी बहस पिछले महीने ही पूरी कर ली गई थी। इस केस में बेंगलुरु के पासपोर्ट ऑफिस के 3 ऑफिसर्स पर पर भी दोष साबित हुआ है। राजन इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इस केस में दोषी बाकी तीनों अफसर बेल पर हैं।
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राजन पर आरोप था कि उसने बेंगलुरु पासपोर्ट ऑफिस के 3 ऑफिसर्स की मदद से मोहन कुमार के नाम से फर्जी पासपोर्ट हासिल किया। रिटायर हो चुके ये तीनों ऑफिसर्स जयश्री दत्तात्रेय रहाते , दीपक नटवरलाल शाह और ललिता लक्ष्मणन भी दोष साबित हुआ है। सितंबर 2003 मे मोहन कुमार के नाम पर बने फर्जी पासपोर्ट और टूरिस्ट वीजा पर छोटा राजन भारत से ऑस्ट्रेलिया भाग गया था। इसके बाद वह करीब 12 साल तक वहीं रहा था।