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ट्रैक्टर मार्च पर फैसला: CJI बोले-दिल्ली में कौन आएगा, पुलिस करेगी तय
किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत पर पुलिस को फैसला करना है।
नई दिल्ली: कृषि कानून को लेकर लगभग 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों की मांग पूरी न होने के चलते उन्होंने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का एलान किया। जिसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गयी। इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि दिल्ली में कौन आएगा और कौन जाएगा ये पुलिस तय करेगी।
ट्रैक्टर मार्च पर SC में सुनवाई
किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत पर पुलिस को फैसला करना है। अदालत ने कहा कि शहर में कितने लोग, कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि मामला पुलिस का है, हम इस पर फैसला नहीं लेंगे। मामला फिलहाल स्थगित करते हुए कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई परसों होगी।
किसान यूनियन ट्रैक्टर रैली पर अड़े:
किसान यूनियनों ने कहा कि गणतंत्र दिवस (Republic Day) के मौके पर दिल्ली में अपनी प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड (Tractor Parade) निकालेंगे और साथ ही उन्होंने कृषि कानूनों को निरस्त किये जाने तक अपना आंदोलन जारी रखने की प्रतिबद्धता जाहिर की। हालंकि 19 जनवरी को किसानों पर सरकार के बीच वार्ता होने वाली है। ऐसे में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कानूनों को निरस्त किये जाने की बजाय ‘‘विकल्पों’’ पर चर्चा करने का आग्रह किया।
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ट्रैक्टर मार्च का ऐसा है प्लान:
बता दें कि ट्रैक्टर परेड 26 जनवरी को दिल्ली के भीतर लेकिन आउटर रिंग से निकलेगी।
ट्रैक्टर पर केवल तिरंगा और किसान संगठन का झंडा होगा।सियासी दल का झंडा का झंडा नहीं होगा।
ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण होगी।
किसी सरकारी भवन, स्मारक आदि पर कब्जा नहीं होगा, न किसी को नुकसान पहुंचाया जाएगा।
दूरदराज से दिल्ली न पहुंचने वाले राज्यों या जिला मुख्यालयों में किसान इसी शांति व संयम से प्रदर्शन करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई
आज सुप्रीम कोर्ट मे किसानो के ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुनवाई हुई। न्यायालय आज केंद्र सरकार की याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जो दिल्ली पुलिस के मार्फत दायर की गई है। याचिका के जरिए ,26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में व्यवधान डाल सकने वाले किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली या इसी तरह के अन्य प्रदर्शन को रोकने के लिए न्यायालय से आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
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