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मोदी का कड़ा कानून: हॉस्पिटल में हैं तो जान ले ये रुल्स, नहीं तो देना होगा 20 लाख
केन्द्र सरकार ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों के साथ मारपीट करने वालों को लेकर एक मसविदा पेश किया है। केन्द्र सरकार ऐसा करने वाले को लेकर नया कानून लागू करने वाली है।
केन्द्र सरकार ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों के साथ मारपीट करने वालों को लेकर एक मसविदा पेश किया है। केन्द्र सरकार ऐसा करने वाले को लेकर नया कानून लागू करने वाली है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थकेयर सर्विस पर्सनल एंड क्लिनिकल इस्टैबलिशमेंट बिल के मसविदा को सार्वजनिक करके आम जनता की राय मांगी है। आम जनता को इस मसविदा पर 30 दिनों के अंदर अपनी राय देनी है।
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ये है सजा का प्रावधान-
आपको बता दें कि इस बिल के तहत चिकित्सकों से मारपीट करने वाले शख्स को 3 से 10 साल की सजा और 2 से 20 लाख का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। साथ ही जो व्यक्ति अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा या हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा उसे 6 महीने से 5 साल की जेल और 50 हजार से 5 लाख तक की जुर्माना भुगतना पड़ेगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी- डॉ. हर्षवर्धन
हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने जानकारी दी थी कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मसौदे को मंजूरी दे दी है, अब इस मसविदा पर आम जनता की राय मांगी गई है।
स्वास्थ्यकर्मियों में ये हैं शामिल-
बता दें कि इन स्वास्थ्यकर्मियों में पैरा मेडिकल कर्मचारी, मेडिकल छात्र, अस्पताल के सभी कर्मचारी और एम्बुलेंस चालक शामिल हैं। डॉक्टर काफी समय से इस कानून को लेकर मांग की थी।
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