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Income Tax Return: रात 12 बजे से पहले भर लें ITR, वरना भारी जुर्माने के साथ हो सकती विभागीय कार्रवाई

Income Tax Return: जब आपने आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है तो सुनिश्चित करें कि इसको 30 दिनों के अंदर सत्यापित हो चुका हो। अगर फाइल किया हुआ आईटीआर वेरिफाइड नहीं है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे प्रोसेसिंग के लिए नहीं लेगा। साथ ही यह भी मान लिया जाएगा कि आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है।

Viren Singh
Written By Viren Singh
Published on: 31 Dec 2022 10:45 AM IST (Updated on: 31 Dec 2022 10:45 AM IST)
Income Tax Return
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Income Tax Return(सोशल मीडिया) 

Income Tax Return: अगर आप वेतनभोगी या फिर छोटे और बड़े व्यापारी हैं और आपने अभी तक अपना वित्त वर्ष 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है तो थोड़ा सावधान हो जाएं, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। हो सकता है कि आपके ऊपर आयकर विभाग कोई कार्रवाई कर दे। इसलिए कोशिश करें कि अपना आइटीआर आखिरी तिथि के समाप्त होने से पहले जल्द से जल्द दाखिल कर दें।

यह लेट ITR भरने की आखिरी डेट

दरअसल, वित्त वर्ष 2021-22 के विलंबित और संशोधित आईटीआई दाखिल करने के लिए शेष चार दिन ही रह गए हैं। 2022 साल खत्म होने के साथ-साथ FY22 के आईटीआर की लास्ट डे भी खत्म हो रही है। आयकर विभाग ने 31 दिसंबर, 2022 ITR दाखिल करने की तिथि तय की है। इससे पहले यह आखिरी 31 जुलाई, 2022 थी। हालांकि अब विभाग FY-22 के विलंबित और संशोधित आईटीआई दाखिल करने की आखिरी डेट को आगे बढ़ने के कोई मूड नहीं है। इसके बाद भी जो लोगा आइटीआर दाखिल करने में चूक जाते हैं और बाद में इसे भरते हैं तो उन्हें भारी जुर्माना चुकाना होगा। इतना ही नहीं, अगर आप अधिक पैसा कमाते हैं और लेट आरटीआर दाखिल करते हैं तो हो सकता है कि आप आयकर विभाग की नजर में आ जाएं और बाद में विभाग की किसी कार्रवाई का शिकार होना पड़ जाए, इसलिए अपने बचे सारे काम छोड़कर 31 दिसंबर, 2022 की रात 12 बजे से पहले अपना आइटीआर दाखिल कर लें या फिर करवा लें।

ITR नहीं भरने पर ये हो सकते हैं नुकसान

क्लियर के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा कि जो लोग आयकर विभाग की बढ़ी हुई वित्त वर्ष-2022 के आइटीआर दाखिल करने की तिथि के बाद भी अपना आइटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो उन्हें बाद कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा सकता है।

1) वीजा नहीं बन सकता

2) विभाग इस धारणा पर कार्यवाही शुरू कर सकता है कि गैर-फाइलर ने निर्धारण वर्ष के लिए अपनी आय से बचने का प्रयास किया है और जुर्माना लगाया जा सकता है, जो टैक्स राशि का 200 फीसदी अधिक होगा।

3) अगर नॉन फाइलिंग 2 साल तक लगातार होती है तो नॉन फाइलर को अपनी पूरी आय (वेतन आय को छोड़कर) से अधिक कर कटौती का सामना करना पड़ सकता है।

बाद में इतना पड़ेगा जुर्माना

देर से आईटीआर का भुगतान करना 1961 के आयकर (आई-टी) अधिनियम की धारा 234एफ के तहत दंडनीय है। अगर आपकी कुल आय साल की 5 लाख से कम है तो लेट आइटीआर फाइल करने पर 5000 रुपये का जुर्माना भरना होगा,जबकि 5 लाख से अधिक आय वाले व्यक्तियों को लेट आरटीआई भरने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होता है। विलंबित आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह विलंबित फाइलिंग शुल्क जमा करना होगा, तभी विलंबित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

ITR सत्यापित होना बहुत जरूरी

हालांकि यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति एक अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकता है यदि उसने पहले कोई आईटीआर दाखिल नहीं किया है और कोई आयकर बकाया नहीं है। एक बार जब आपने आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है तो सुनिश्चित करें कि इसको 30 दिनों के अंदर सत्यापित हो चुका हो। अगर फाइल किया हुआ आईटीआर वेरिफाइड नहीं है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे प्रोसेसिंग के लिए नहीं लेगा। साथ ही यह भी मान लिया जाएगा कि आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है।



Viren Singh

Viren Singh

पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते हुए 4 साल से अधिक समय हो गया है। इस दौरान टीवी व एजेंसी की पत्रकारिता का अनुभव लेते हुए अब डिजिटल मीडिया में काम कर रहा हूँ। वैसे तो सुई से लेकर हवाई जहाज की खबरें लिख सकता हूं। लेकिन राजनीति, खेल और बिजनेस को कवर करना अच्छा लगता है। वर्तमान में Newstrack.com से जुड़ा हूं और यहां पर व्यापार जगत की खबरें कवर करता हूं। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्विविद्यालय से की है, यहां से मास्टर किया है।

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