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भरना पड़ेगा जुर्माना: हाइब्रिड व सीएनजी कारों को भी छूट नहीं, नियम लागू

सोमवार से दिल्ली में सम-विषम योजना लागू होने जा रही है। जो लोग इस नियम को नही मानेंगे उन पर 4000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दिल्ली के सीएम सहित उनकी कैबिनेट व दिल्ली के सभी अधिकारी योजना के दायरे में रहेंगे।

Vidushi Mishra
Published on: 3 Nov 2019 5:52 AM GMT
भरना पड़ेगा जुर्माना: हाइब्रिड व सीएनजी कारों को भी छूट नहीं, नियम लागू
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भरना पड़ेगा जुर्माना: हाइब्रिड व सीएनजी कारों को भी छूट नहीं, नियम लागू

नई दिल्ली : सोमवार से दिल्ली में सम-विषम योजना लागू होने जा रही है। जो लोग इस नियम को नही मानेंगे उन पर 4000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दिल्ली के सीएम सहित उनकी कैबिनेट व दिल्ली के सभी अधिकारी योजना के दायरे में रहेंगे। वहीं, इस बार सीएनजी व हाइब्रिड कारों को छूट नहीं दी जा रही है। दिल्ली सरकार योजना को प्रदूषण से निपटने की कारगर रणनीति मान रही है।

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सम-विषम योजना के लिए दिल्ली 4-15 नंबर के बीच चलेगी। इससे बाइकर्स व आपातकालीन सेवाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल समेत संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को लेकर चलने वाले वाहनों, दिव्यांगों, महिलाओं को छूट देने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया है।

योजना में इनको छूट प्राप्त

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश व न्यायधीश, लोक सभा अध्यक्ष, केंद्र सरकार के सभी मंत्री, लोक सभा और राज्य सभा के नेता प्रतिपक्ष, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य सभा के उपसभापित व लोक सभा के उपाध्यक्ष, उपराज्यपाल, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश समेत सभी न्यायधीश, लोकायुक्त, एंबुलेंस, दमकल, अस्पताल, जेल समेत दूसरे आपातकालीन वाहन, प्रवर्तन वाहन, रक्षा मंत्रालय के नंबर वाले वाहन, पॉयलेट व एस्कार्ट, एसपीजी, सीडी नंबर वाले दूतावास वाहन।

-- 12 साल तक के बच्चे या महिलाओं के साथ अपना वाहन चला रही महिला कार चालक।

-- विकलांग व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाहन या जिन वाहनों पर विकलांग बैठे हों।

-- यूनीफार्म पहनकर स्कूली बच्चों को ले जा रहे वाहन।

-- मरीज को बैठाकर ले जा रहे वाहन।

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चलेंगी बसें और मेट्रो

इस योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए दिल्ली सरकार 2,000 अतिरिक्त बसें किराए पर ले रही है। वहीं, इस दौरान दिल्ली मेट्रो भी अपने 61 अतिरिक्त फेरे लगाएगी।

ऐसे चलेंगे वाहन

वाहन के आखिरी नंबर से तय होगा कि वह सड़क पर आ सकता है या नहीं। यदि आखिरी नंबर 1, 3, 5, 7, 9 है तो यह 5, 7, 9, 11, 13, 15 नवंबर को सड़क पर चल सकती है। जबकि 2, 4, 6, 8 नंबर वाले वाहन 4, 6, 8, 10, 12 व 14 नवंबर को निकल सकते हैं।

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Vidushi Mishra

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