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चारा घोटाला मामले में RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की हुई सीबीआई अदालत में पेशी
बहुचर्चित चारा घोटाले के एक मामले में मंगलवार (06 जून) को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद की यहां केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत में पेशी हुई।
पटना: बहुचर्चित चारा घोटाले के एक मामले में मंगलवार (06 जून) को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद की यहां केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत में पेशी हुई। चारा घोटाले के एक अन्य मामले में भी सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को 09 जून को रांची में पेश होने का आदेश दिया है।
सीबीआई अदालत के एक अधिवक्ता ने बताया कि भागलपुर कोषागार से 47 लाख रुपए की फर्जी निकासी के मामले में सीबीआई की अदालत में लालू प्रसाद पेश हुए। इस मामले में तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद और पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र सहित कुल 44 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
इस मामले में मंगलवार को कई अन्य आरोपियों की भी पेशी हुई। साल 1996 में सीबीआई ने 47 लाख रुपए के इस फर्जी निकासी के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। सीबीआई ने इसमें 44 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। इन आरोपियों में से कुछ की मौत हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने 08 मई को एक फैसले में लालू प्रसाद पर चारा घोटाले मामले में आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था।
--आईएएनएस