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गैंगरेप के आरोपी मंत्री गायत्री को SC से राहत नहीं, गिरफ्तारी पर रोक लगाने की दी थी अर्जी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (06 फरवरी) को अखिलेश सरकार में गैंगरेप के आरोपी मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को रहत देने से मना कर दिया है। बता दें, कि गायत्री प्रजापति ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने में दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गायत्री दूसरे कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करें।

tiwarishalini
Published on: 6 March 2017 6:25 AM GMT
गैंगरेप के आरोपी मंत्री गायत्री को SC से राहत नहीं, गिरफ्तारी पर रोक लगाने की दी थी अर्जी
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किडनैपिंग-छेड़छाड़ केस : गायत्री और अन्य के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई 24 Oct. को

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (06 फरवरी) को अखिलेश सरकार में गैंगरेप के आरोपी मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को राहत देने से मना कर दिया है। बता दें, कि गायत्री प्रजापति ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गायत्री दूसरे कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश में भी बदलाव करने से इनकार कर दिया है। प्रजापति ने अपनी याचिका में मामले को राजनीति से प्रेरित बताया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी कोई दलील नहीं सुनी। जस्टिस सीकरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह अपने आदेश में कोई परिवर्तन नहीं करने वाली।

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फिलहाल गायत्री फरार हैं और उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। गायत्री का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है। गायत्री प्रजापति के देश छोड़कर भागने की आशंका के चलते खुफिया एजेंसियों ने गायत्री प्रजापति को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके बाद देश भर के एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गैंगरेप के आरोपी मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है।

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गौरतलब है कि मंत्री गायत्री प्रजापति के घर पर मंगलवार (28 फरवरी) को सीओ अमिता सिंह की अगुआई में पुलिस टीम ने छापेमारी की। हालांकि इस दौरान गायत्री प्रजापति अपने घर पर नहीं मिले थे। गायत्री प्रजापति अमेठी से सपा उम्मीदवार और यूपी सरकार में परिवहन मंत्री हैं। यूपी विधानसभा चुनावों के पांचवें चरण में अमेठी में वोट डालकर गायत्री प्रजापति गायब हो गए।

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क्या है मामला?

-चित्रकूट निवासी एक पीड़िता ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

-पीडिता के अनुसार उसके साथ गैंगरेप हुआ और उसकी बेटी का भी यौन उत्पीड़न किया गया।

-गायत्री प्रजापति के खिलाफ कुछ महीने पहले एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

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सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केस दर्ज

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद शनिवार (18 फ़रवरी) को राजधानी के गौतमपल्‍ली थाने में गायत्री प्रजापति सहित पांच अन्‍य आरोपियों के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बारे में एडीजी लाॅ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी ने बताया कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच होगी और निष्‍पक्ष रूप से विव‍ेचना की जाएगी।

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गायत्री पर लगा POCSO एक्ट

-एडीजी लॉ एंड आर्डर दलजीत चौधरी ने बताया कि ​गौतमपल्ली थाने में परिवहन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

-इनके अलावा पांच अन्‍य लोगों को सह आरोपी बनाया गया है।

-इनमें ​अशोक तिवारी, पिंटू सिंह, विकास वर्मा, चंद्रपाल और आशीष शुक्ला शामिल हैं।

-गायत्री के खिलाफ क्राइम नंबर 29/17 धारा 376 डी (गैंगरेप), 376/511, 504 506, 3/4 POCSO एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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