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इस बीजेपी नेता ने पिलाया गोमूत्र, बीमार पड़ा पुलिस वाला, अब पहुंचे जेल
कोलकाता में एक पुलिस वाले को गोमूत्र पिलाना बीजेपी नेता को भारी पड़ गया है। पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल गोमूत्र पीने से होमगार्ड की अचानक तबीयत खराब हो गई।
नई दिल्ली: कोलकाता में एक पुलिस वाले को गोमूत्र पिलाना बीजेपी नेता को भारी पड़ गया है। पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल गोमूत्र पीने से होमगार्ड की अचानक तबीयत खराब हो गई। होमगार्ड ने बताया कि जबसे उसने गोमूत्र पिया है तब से उल्टी सी महसूस हो रही है। इसके बाद उसे पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया।
कोरोना वायरस के इलाज के नाम पर कार्यक्रम आयोजन कराकर गोमूत्र पिलाने वाले बीजेपी नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई जिसके बाद बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक उत्तरी कोलकाता में बीजेपी नेता ने कोरोना वायरस को लेकर 'प्रसाद और निवारक दवा' की तरह लोगों को गोमूत्र पीने के लिए प्रेरित किया था। इलाके के कुछ लोगों के साथ एक 34 साल के होमगार्ड ने भी गोमूत्र पी लिया था जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया।
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एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय बीजेपी नेता नारायण चटर्जी ने हुगली के पूर्वी तट के पास एक अवैध गो आश्रय में 'गौमाता' नाम का पूजा कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें नारायण चटर्जी ने कई लोगों को गोमूत्र पीने के लिए प्ररित किया था। उनका कहना था कि ये गोमूत्र कोरोना वायरस से बचाएगा।
उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कोई दवा नहीं है, लेकिन गोमूत्र संक्रमण को 100% ठीक कर सकता है। दर्ज शिकायत में सिपाही ने बताया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उसे गोमूत्र यह कहकर पिलाया कि ये 'चरणामृत' (पवित्र जल) है और उसे पीने के कुछ घंटों बाद बीमार हो गया था।
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कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि होमगार्ड का नाम प्रामणिक है। यह घटना सोमवार दोपहर 2.20 बजे की है। जब होमगार्ड प्रामणिक बीके पाल एवेन्यू-निमतला घाट की स्ट्रीट क्रॉसिंग पर काम कर रहा था। तभी उसकी तबियत खराब हो गई।
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प्रमाणिक के सहयोगियों ने बताया कि उन्हें सोमवार शाम को दो बार उल्टी हो गई, इसलिए उन्हें मंगलवार सुबह अस्पताल ले जाना पड़ा। जहां शाम को इलाज के बाद छोड़ दिया गया।
पुलिस ने बीजेपी नेता चटर्जी को धारा 269 , 278 और 114 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और वह जेल में हैं।