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Girls Hostel Washroom: गर्ल्स हॉस्टल के वाशरूम में कितनी सुरक्षित लड़कियां, इन घटनाओं से लें सबक, जानिए कानून और कैसे करें अपना बचाव
Girls Hostel Washroom Video Cases: सवाल उठता है कि कैसे लड़कियां अपने कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल, चेंजिंग रूम्स में खुद को सुरक्षित महसूस करें। आइये जानते हैं कि ऐसे में लड़कियां खुद को कैसे सुरक्षित रखें।
Girls Hostel Washroom Video Cases: आप अगर एक कॉलेज गोइंग गर्ल हैं और अगर आपको पता चले कि आपके कॉलेज के ही वाशरूम में एक हिडन कैमरा लगा हुआ है तो आपका क्या रिएक्शन होगा। दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ है कर्नाटक के एक कॉलेज में जो लड़कियों की सारी तस्वीरें कैद कर रहा था। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौकाने वाली बात ये है कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि तीन लड़कियां थीं। वहीँ इस तरह के वीडियो बनाया करतीं थीं। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे लड़कियां अपने कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल, चेंजिंग रूम्स में खुद को सुरक्षित महसूस करें। आइये जानते हैं कि ऐसे में लड़कियां खुद को कैसे सुरक्षित रखें।
कैसे लड़कियां खुद को रखें कैसे सुरक्षित
कहते हैं एक औरत की दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है लेकिन कर्नाटक के उडुपी के एक कॉलेज नेत्र ज्योति के वाशरूम में लगे हिडन कैमरे ने सभी को हैरान करके रख दिया है जिसने ये सवाल उठाया है कि आखिर कैसे लड़कियां खुद को इस तरह सुरक्षित रख सकतीं हैं। जब लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन बन जाएं तो आप किसपर विश्वास कर सकते हैं। भले ही इस मामले के सामने आते ही इन तीनों लड़कियों को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया हो लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीँ आपको बता दें कि ये कोई नया मामला नहीं है कि किसी कॉलेज के वाशरूम में इस तरह का हिडन कैमरा पकड़ा गया हो। इसके पहले भी कई मामले आये हैं जिन्होंने लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल उठाये हैं आइये जानते हैं इसके पहले कौन कौन से मामले सामने आते रहे हैं।
मोहाली से सामने आया था ऐसा ही मामला
इस घटना ने पुराने कई मामलों को एक बार फिर ताज़ा कर दिया है। ऐसा ही एक मामला पंजाब के मोहाली शहर से सामने आया था। जहाँ पिछले साल सितम्बर की एक घटना ने सभी को हैरान कर दिया था। जिसमे एक ही कॉलेज की 60 छात्राओं के अश्लील वीडियो वायरल हो गए थे। जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के होश उड़ गए थे। ये मामला मोहाली के कॉलेज के गर्ल्स हास्टेल का था जिसमे लड़कियों के नहाते हुए वीडियोस वायरल हुए थे। इसके बाद जब जाँच हुई तो पता चला कि इसके पीछे कॉलेज की ही एक छात्रा थी। जो अपनी ही दोस्तों का वीडियो बनाकर अपने बॉयफ्रेंड को भेजा करती थी। इस घटना में पहले लड़की ने अपना एक अश्लील वीडियो अपने बॉयफ्रेंड को भेजा था जिसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करने लगा जिसके बाद उसे और लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर भेजने का दबाव डालने लगा जिसके बाद लड़की ने ऐसा किया। लेकिन नाम सनमे आने के बाद लड़की और इसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया।
मध्यप्रदेश में वार्डन ने बनाया था लड़कियों का अश्लील वीडियो
ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के दमोह से भी सामने आया था जहाँ एक हॉस्टल से एक शर्मिंदा करने वाली घटना सामने आई थी। ये इसी महीने की घटना है जहाँ एक वार्डन ने ही लड़कियों के नहाते हुए वीडियो वायरल कर दिए थे। जिसमे वार्डन के पति और एक रसोइये ने इसकी मदद की थी। वीडियो के वायरल होने पर हड़कंप मच गया जिसके बाद वार्डन और उसके पति और रसोइये को गिरफ्तार कर लिया गया।
नोयडा में दो नर्सों का हॉस्टल से बनाया गया अश्लील वीडियो
पिछले साल मई में नोएडा के सेक्टर 49 से भी ऐसी घटना सामने आई थी जहाँ दो नर्सों का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सभी हैरान रह गए। इस वीडियो के वायरल होने के पीछे इन दोनों नर्सों की दोस्त का ही हांथ था। दरअसल हॉस्टल में रहने वाली 2 ट्रेनी नर्सों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जाँच भी शुरू की गयी। ये हॉस्टल सेक्टर 51 में था जहाँ की ये घटना थी।
क्या कहता है भारत का कानून
इस तरह घटनाओं से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप सतर्क रहे हॉस्टल वगैरह में बाथरूम या चेंजिंग रूम में कोई भी संदिघ्ध कैमरे जैसी चीज़ दिखे तो फ़ौरन एक्शन लें इसकी पड़ताल करें। डर कर या चुप रहने से कोई भी आपका फायदा उठा सकता है। ध्यान रखिये जो व्यक्ति आपको एक बात के लिए ब्लैकमेल कर सकता है वो एक काम पूरा होने के बाद भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। उसकी पहली ही मांग को ख़ारिज कर दें और पुलिस को इसकी इत्तिला दें। भारत में ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई आपके सम्मान या संपत्ति को चोट पहुंचाने के लिए आपको वीडियो के साथ ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अपराधी पीड़िता को ब्लैकमेल करके उन्हें ज़बरदस्ती वीडियो बनाने को मजबूर करते हैं जोकि पूरी तरह से गैरकानूनी है। जो आईपीसी के सेक्शन 384 के तहत दंडनीय अपराध है।