×

Sahara Refund: सहारा में पैसा जमा करने वालों के लिए आई खुशखबरी! 2314 करोड़ रुपये जारी

Newstrack          -         Network
Published on: 12 March 2025 4:43 PM IST
Sahara Refund
X

Sahara Refund (Photo: Social Media)

Sahara Deposit Refund: सहारा ग्रुप में जमा पैसे को लेकर इंतजार कर रहे लाखों जमाकर्ताओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को जानकारी दी कि सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के 12,97,111 जमाकर्ताओं को अब तक 2,314.20 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। यह भुगतान 28 फरवरी, 2025 तक किया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हो रहा पालन

मंत्री अमित शाह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश के तहत सहारा ग्रुप के जमाकर्ताओं को उनकी धनवापसी सुनिश्चित करने के लिए 18 जुलाई 2023 को 'CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल' लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से सहारा ग्रुप की चार बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं से उनके वैध जमा की वापसी के लिए दावे प्राप्त किए जा रहे हैं।

कौन सी समितियों के जमाकर्ताओं को मिल रही राशि?

अब तक जिन सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को भुगतान किया जा रहा है, वे हैं:

1. सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ

2. सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल

3. हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता

4. स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद

कैसे हो रहा है भुगतान?

यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस है, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी की निगरानी में, अमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल की सहायता से संचालित की जा रही है। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को पारदर्शी तरीके से सत्यापन के बाद स्वीकृत किया जा रहा है। वर्तमान में, प्रत्येक वास्तविक जमाकर्ता को आधार-लिंक्ड बैंक खाते के माध्यम से अधिकतम 50,000 रुपये तक की राशि जारी की जा रही है।

रिफंड प्रक्रिया के लिए समय सीमा बढ़ाई गई

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के जमाकर्ताओं को उनकी धनवापसी की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। अब यह समय सीमा 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। इस समय सीमा के भीतर सभी वास्तविक जमाकर्ताओं को उनके वैध जमा की वापसी सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री ने बताया कि अगर किसी आवेदक के आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो उन्हें इसकी जानकारी दी जाती है और वे इसे सुधार कर फिर से जमा कर सकते हैं। इसके लिए 15 नवंबर 2023 को एक पुनः जमा पोर्टल (रिसबमिशन पोर्टल) लॉन्च किया गया था।

Shivam Srivastava

Shivam Srivastava

Next Story