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CCI ने गूगल पर लगाया 136 करोड़ रुपए का जुर्माना, 60 दिनों की मोहलत

aman
By aman
Published on: 9 Feb 2018 11:00 AM IST
CCI ने गूगल पर लगाया 136 करोड़ रुपए का जुर्माना, 60 दिनों की मोहलत
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CCI ने गूगल पर लगाया 136 करोड़ रुपए का जुर्माना, 60 दिनों की मोहलत

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानि सीसीआई ने सर्च इंजन 'गूगल' पर भारतीय बाजार में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 136 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। गूगल को यह जुर्माना राशि 60 दिनों के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया है। बता दें, कि सीसीआई ने साल 2012 में दर्ज शिकायत पर यह कार्रवाई की है।

नियामक ने कहा है, कि सर्च इंजन गूगल पर यह जुर्माना स्पर्धा-रोधी व्यवहार के मामले में लगाया गया है। आरोप है कि गूगल ने ऑनलाइन सर्च इंजन बाजार में अपनी दबदबे की स्थिति का फायदा उठाते हुए पक्षपात और हेरफेर किया है।

सीसीआई के आदेशानुसार, कंपनी पर यह जुर्माना तीन वित्त वर्षों क्रमशः 2013, 2014 और 2015 में भारतीय परिचालन से आय के 5 फीसदी के बराबर है जो 135.86 करोड़ रुपए आता है। आयोग ने कहा है कि गूगल ने शिकायत पर जो जवाब दिया उस पर गंभीरता से विचार के बाद जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया। यह फैसला 2012 में 'मैट्रीमनी डॉट कॉम' और 'कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी' की शिकायत पर आया है।



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Content Writer

अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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