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लॉकडाउन: आज से खुलेंगी दुकानें, लेकिन सरकार ने रखी है ये शर्त, शराब पर...
सरकार ने लॉकडाउन को बीच लोगों को राहत की खबर दी है। कुछ शर्तों को मानते हुए शनिवार से सरकार ने देश की सभी दुकानों को खोलने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन कुछ शर्तें भी हैं जिसे मानना अनिवार्य है। गृह मंत्रालय के आदेश में साफ है कि ये आदेश ग्रीन जोन वाले इलाकों में लागू होंगे।
नई दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन को बीच लोगों को राहत की खबर दी है। कुछ शर्तों को मानते हुए शनिवार से सरकार ने देश की सभी दुकानों को खोलने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन कुछ शर्तें भी हैं जिसे मानना अनिवार्य है। गृह मंत्रालय के आदेश में साफ है कि ये आदेश ग्रीन जोन वाले इलाकों में लागू होंगे। वो इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट (कोरोना संक्रमित इलाकों में) घोषित किया गया है ,वहां ये आदेश लागू नहीं है।
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शराब की दुकानें अभी बंद
शराब की दुकानों के लिए ये शर्त नहीं लागू है। उन्हें शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बजाए किसी अन्य कैटेगरी में रखा गया है। मतलब शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी। दिल्ली में नेहरू प्लेस, पालिका बाजार, लाजपत नगर जैसे मार्केट भी नहीं खुलेंगे। मॉल और कॉम्पलेक्स भी नहीं खुलेंगे। उम्मीद है कि देश में शनिवार से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आई है। लॉकडाउन की वजह से सिर्फ जरूरी सामान जैसे- सब्जी, फल, दवाई और किराना दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी।
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ये है शर्तें...
गृह मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी है। शर्तों के अनुसार, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही रहेगा। स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों को भी निभाना होगा।