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GST संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में पास, PM मोदी ने सबको कहा- थैंक्स

Newstrack
Published on: 3 Aug 2016 8:56 AM GMT
GST संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में पास, PM मोदी ने सबको कहा- थैंक्स
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नई दिल्ली: गुड एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) संविधान संशोधन बिल (122वां संविधान संशोधन) राज्यसभा में लंबी बहस के बाद सर्व सम्मति से पास हो गया है। इसके पक्ष में 203 सदस्यों ने वोट किया। बिल के विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा। बिल के पारित होने के लिए 123 वोटों की जरूरत थी। हालांकि, वोटिंग से पहले AIADMK के सभी13 मंबर्स ने वॉक आउट किया।

बिल फाइनेंस या मनी बिल होने को लेकर थोड़ी खींचातानी जरूर हुई। कांग्रेस चाहती है कि जीएटी को फाइनेंस बिल के रूप में लाया जाए। कांग्रेस ने इसके लिए सरकार से आश्वासन मांगा।

पीएम नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर जीएसटी बिल पास करने के लिए सभी पार्टियों को धन्यवाद दिया है।

जेटली ने क्या कहा?

बिल पास होने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने मीडिया से कहा कि बिल सर्वसम्मति से पास हुआ है। हम सभी पार्टियों और राज्य सरकारों का धन्यवाद अदा करते हैं। हम सभी को भरोसा देना चाहते हैं कि सरकार का इरादा संविधान से अलग जाकर कुछ करने का नहीं है। आज हमने पूरी दुनिया को दिखाया है कि भारत में लोकतंत्र का संघीय ढांजा किस तरह सफल है। सभी यदि एक साथ चलें तो देश बहुत कुछ हासिल कर सकता है।

आगे क्या?

-राज्यसभा में पारित होने के बाद नियमों के मुताबिक, बिल को मंजूरी के लिए लोकसभा में पेश किया जाएगा।

-इसके बाद इसे आखिरी मंजूरी के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा।

इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने इसे पेश करते हुए इसकी खूबियां गिनाईं। जेटली ने कहा कि ये एक टैक्स वाला बिल है। इससे बाजार में बड़ा बदलाव होगा। भारत एक समान मार्केट में तब्दील हो जाएगा। देशभर में सामानों की कीमत एक होगी। राज्यों की सीमा पर लगने वाली चुंगी खत्म होगी। उद्योगों को फायदा होगा। उन्होंने सांसदों के सवालों और शंकाओं का भी जवाब दिया।

कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया

जीएसटी पर बहस में भाग लेते हुए पी. चिदंबरम ने कहा- कांग्रेस ने कभी जीएसटी के विचार का विरोध नहीं किया। हमने विपक्ष का साथ लेकर पास कराने की कोशिश की। यहां तक पहुंचने में हमें 11 साल लगे। हम कुछ प्रावधानों में संशोधन चाहते थे। सरकार ने देर से ही सही उन्हें माना इसके लिए शुक्रिया।

बिल में शामिल हो जीएसटी रेट

चिदंबरम ने कहा कि जीएसटी रेट की अधिकतम सीमा 18 फीसदी बिल में शामिल हो। ताकि इसे बिना संसद की अनुमति के बदला ना जा सके। इसे प्रशानिक नोट पर बदला नहीं जा सकता। इसके लिए संसद से अनुमति लेनी चाहिए।

समाजवादी पार्टी- ना चाहते हुए भी समर्थन

नरेश अग्रवाल ने कहा- हम ना चाहते हुए भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि ये संदेश ना जाए कि समाजवादी पार्टी देश में आर्थिक सुधारों के साथ नहीं है। मैं पी. चिदंबरम की बातों से सहमत हूं। आप जब भी इस बिल को लाते हैं तो जनता के सामने ऐसा संदेश देते हैं कि क्रांति आने वाली है। इस बिल में जो प्रावधान है उसके मुताबिक वीटो पावर आपके हाथों में है। वैट लागू करते समय भी कहा गया था कि पूरे देश में एक समान टैक्स होगा। लेकिन सभी राज्यों में अलग दर है।

क्या होगा जीएसटी पास होने से

अभी देश में लोगों को 30 से 35 फीसदी तक टैक्स देना पड़ता है। जीएसटी लागू होने पर लगभग इसका आधा यानी 17 से 18 फीसदी तक ही टैक्स देना पड़ेगा। जीएसटी लागू होने से एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और लग्जरी टैक्स खत्म हो जाएगा।

क्या सस्ता और क्या महंगा

-इकोनॉमी के जानकार बताते हैं कि रेस्तरां में खाना खाना, मशीनरी सामान, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसेएसी, माइक्रोवेव, माल ढुलाई सस्ती होगी।

-डिब्बाबंद फूड प्रोडक्ट्स, चाय, कॉफी, मोबाइल बिल, क्रेडिड कार्ड का बिल, ज्वेलरी और कपड़ा महंगा हो जाएगा।

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