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GST Council Meeting: पुरानी कार बेचकर मुनाफा कमाने वाले हो जायें सावधान! सरकार ने लगा दिया टैक्स, देनें होंगे इतने रुपये

GST Council Meeting: क्या आप अपनी पुरानी कार बेचकर नई कार खरीदने का सोच रहे हैं? तो फिर आपके लिए चिंता की खबर आई है! अब आपको पुराने वाहनों की खरीदारी पर पहले से अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर लगने वाली जीएसटी दर को बढ़ा दिया है।

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Newstrack Network
Published on: 21 Dec 2024 4:44 PM IST (Updated on: 21 Dec 2024 7:55 PM IST)
Car Showroom
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Car Showroom (Photo: Social Media)

GST Council Meeting: क्या आप अपनी पुरानी कार बेचकर नई कार खरीदने का सोच रहे हैं? तो फिर आपके लिए चिंता की खबर आई है! अब आपको पुराने वाहनों की खरीदारी पर पहले से अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर लगने वाली जीएसटी दर को बढ़ा दिया है। जैसलमेर में में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में सरकार ने पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों पर लगने वाली टैक्स दर को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब आपको पुरानी कार खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।

यह नया नियम सिर्फ पेट्रोल-डीजल गाड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी पड़ेगा। यानी अगर आप पुरानी इलेक्ट्रिक कार (ईवी) खरीदने की सोच रहे हैं, तो भी आपको 18 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना होगा। सरकार का यह कदम यूज़्ड कार मार्केट को प्रभावित करेगा, क्योंकि पहले इस पर 12 फीसदी टैक्स लिया जाता था, जिससे वाहन खरीदने में थोड़ी राहत मिलती थी। अब नए नियमों के तहत यह राहत कम हो जाएगी, और ग्राहकों को पुरानी गाड़ियों पर अधिक जीएसटी देना पड़ेगा।

यह बदलाव न सिर्फ पुरानी कार खरीदने वालों के लिए, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के बाजार में भी असर डालेगा। अब सवाल यह उठता है कि इस बढ़ी हुई जीएसटी दर से पुरानी कार खरीदने वालों पर क्या असर पड़ेगा और क्या यह कदम ईवी मार्केट को भी प्रभावित करेगा?

वहीं, GST काउंसिल ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर GST घटाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे अगले महीने तक के लिए टाल दिया गया है। इसका मतलब है कि अब भी आपको पुराने टैक्स रेट्स के हिसाब से ही प्रीमियम भरने होंगे। हालांकि, GST काउंसिल की 55वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST घटाने के प्रस्ताव पर और अधिक चर्चा और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इसके बाद, मंत्रियों के समूह (GoM) को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह इस विषय पर अपनी रिपोर्ट को और भी व्यापक रूप से तैयार करें।



Shivam Srivastava

Shivam Srivastava

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