GST New Rule: अब चावल, दाल, गेहूं, मैदा आदि पर देना होगा जीएसटी, 25 किलो से अधिक वजन वाले पैकेट पर नहीं लगेगा यह टैक्स

GST New Rule: आज से रोजमर्रा की तमाम वस्तुएं महंगी हो रही हैं। केन्द्र सरकार की जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक अब अनब्रांडेड और प्री पैक वस्तुओं पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा।

Prashant Dixit
Written By Prashant Dixit
Published on: 18 July 2022 11:03 AM GMT
GST New Rule in India
X

GST New Rule in India (image credit social media)

GST New Rule: आज से रोजमर्रा की तमाम वस्तुएं महंगी हो रही हैं। महंगाई की मार झेल रहे लोगों पर अब बजट का भार बढ़ जाएगा। केन्द्र सरकार की जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक अब अनब्रांडेड और प्री-पैक्ड वस्तुओं पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा। 18 जुलाई से GST काउंसिल की सिफारिश दरों को लागू किया जाएगा। केंद्रीय माल सेवाकर अधिनियम 2017 के अनुसार अब चावल, आटा, गेहूं, मैदा, सूजी, दही, छाछ, लस्सी अन्य पैक्ड अनाज, बीज आदि पर जीएसटी लगेगा। इस निर्णय पर राज्य के भीतर व देश के अन्य राज्यों में व्यापारी संगठनों ने विरोध भी दर्ज कराया है।

75 साल में पहली बार अनाज पर टैक्स

आजादी के बाद देश में पहली बार अनाज सहित अन्य जरूरी खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया गया है। इससे पहले कभी भी दाल, चावल, आटा, गेहूं, मैदा, सूजी पर टैक्स नहीं लगा है। केंद्र सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में ड्राइड लेगुमिनियस वेजिटेबल्स शब्द के सहारे सभी प्रकार के उत्पादों को पांच प्रतिशत जीएसटी के दायरे में लाने का रास्ता साफ कर दिया है।

25 किलो से अधिक पैकिंग पर छूट

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अनुसार, अनाज, दाल और आटे जैसे खाद्य पदार्थों के 25 किलोग्राम वजन तक के सिंगल पैकेट पर जीएसटी लगेगा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने जीएसटी ऑन प्री-पैक्ड एंड लेबल्ड से जुड़ी कई चीजों को स्पष्ट किया है, जिसके अनुसार अगर आटा, चावल जैसी खाने वाली वस्तुओं की पैकिंग लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत है, तो 25 किलो से अधिक के वजन पर जीएसटी नहीं लगेगा।

खुदरा ग्राहकों को मिलेगी राहत

कोई 5-5 किलो के पैकट मिलाकर वजन को 25 किलो से ज्यादा किया जाता है। तो इस स्थिति में 5 फीसदी की दर से GST देना होगा, जीएसटी पर छूट तभी मिलेगी जब सिंगल पैकेट का वजन 25 किलो से अधिक होगा, यदि कोई खुदरा दुकानदार 25 किलो ग्राम के पैकट को सीधे वितरक या प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी से खरीदता और खुदरा मात्रा में बेचता तो ऐसी स्थिति में ग्राहकों को जीएसटी नहीं देना होगा।

बढ़ा पहले ही जीएसटी कलेक्शन

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जून महीने में जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 56 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड 1.44 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया हैं। यह लगातार पांचवां ऐसा महीना रहा, जब सरकार को जीएसटी से एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं मई में सरकार को जीएसटी से 1.40 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

आम आदमी की जेब पर ज्यादा बोझ

आप 10 किलो के आटा का पैकेट बाजार से खरीदते हैं, तो आप को तय कीमत पर 5 फीसदी जीएसटी जोड़कर अब से भुगतान करना पड़ेगा। प्री-पैक फूड आइटम जैसे दूध के पैक प्रोडक्ट दही, लस्सी, पनीर और छाछ कीमतें बढ़ जाएंगी. मछली और मिंट के रेट में भी इजाफा होगा। सरकार की जीएसटी काउंसिल ने यह फैसला उस समय लिया है, जब देश में महंगाई कई सालों के उच्च स्तर पर है।

इन उत्पादों पर 5 फीसदी जीएसटी

चावल, आटा, मैदा, सूजी, पोहा, दही, छाछ, लस्सी, फूला हुआ चावल, सभी प्रकार के गुड़, चपटा हुआ चावल, पार्च्ड चावल, सिंचाई किट, आर्थोपेडिक उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, सर्जिकल बेल्ट, सोलर वाटर हीटर सिस्टम, प्रिटिंग स्याही, बाल पेन स्याही, चम्मच, साइकिल पंप, दूध निकालने वाली मशीन, बीज, अनाज आदि पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

Prashant Dixit

Prashant Dixit

Next Story