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गुजरात में गोहत्या संशोधन बिल पास, अब गाय की हत्या करने पर होगी उम्रकैद की सजा
अहमदाबाद: जहां एक तरफ यूपी में योगी सरकार गोहत्या को लेकर सभी अवैध बूचड़खानों को बंद करवा रही है, तो वहीं गुजरात में भी गोहत्या को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। गुजरात विधानसभा में शुक्रवार (31 मार्च) को गोहत्या संशोधन बिल पास किया गया। इसके तहत अब गोहत्या करने और गोमांस ले जाने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। नए कानून के बाद गोहत्या के आरोपियों को उम्रकैद के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। इसके साथ ही गोमांस ले जाने पर 7- 10 साल तक की सजा होगी।
गैर-जमानती अपराध
गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने कहा कि गायों के संरक्षण की वजह से ये कदम उठाया गया है। नए कानून के अनुसार अगर गाय या गाय का मांस ले जाने के लिए किसी वाहन का इस्तेमाल किया जाता है तो यह संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना जाएगा।
गाय को बचाने के लिए हर स्तर पर प्रयास
12 मार्च को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने कहा था कि सरकार गाय को बचाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। 2011 में मोदी सरकार ने राज्य में गौहत्या पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी।
पहले क्या था कानून
-गुजरात में गोहत्या कानून पहले से ही मौजूद था।
-जिसमें अब कुछ बदलाव किए गए हैं।
-गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2011 ने पहले गाय को मारने और गोमांस को कहीं ले जाने का दोषी पाए जाने पर सात साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माने का प्रावधान था।