गुवाहाटी: धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरा 'साइलेंट जोन', लाउडस्पीकर बैन

सोनू निगम ने नमाज़ के दौरान लाउडस्पीकर बजाने पर आपत्ति जताई थी। शायद इसीलिए गुवाहाटी शहर में धार्मिक स्थलों को 'साइलेंट जोन' घोषित किया गया है।

sujeetkumar
Published on: 30 April 2017 7:27 AM GMT
गुवाहाटी: धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरा साइलेंट जोन, लाउडस्पीकर बैन
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गुवाहाटी: सोनू निगम ने नमाज़ के दौरान लाउडस्पीकर बजाने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने ट्विटर लिखा था कि 'सुबह-सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खुल जाती है। उनके इस ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी मच गई थी। लेकिन उनके इस आपत्तिजनक पोस्ट का असम सरकार पर पड़ता हुआ दिख रहा है, शायद इसीलिए गुवाहाटी शहर और आसपास के कुछ इलाकों में धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे को 'साइलेंट जोन' घोषित किया गया है।

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कामरूप (मेट्रो) जिले के डीएम अंगामुत्थु ने शुक्रवार को इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी की है। इसके मुताबिक राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन इलाकों में ध्वनि प्रदूषण की रिपोर्ट हर महीने जमा करने को कहा गया है। यह नोटिफिकेशन शुक्रवार (28 अप्रैल) को जारी हुआ।

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पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 का भी जिक्र

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि असम की सरकार के निर्देश को मानते हुए ये कदम उठाया गया है। 'साइलेंट जोन' घोषित करने का फैसला साल 2000 में बने ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियमों के तहत लिया गया है। फैसले के समर्थन में पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 का भी जिक्र है।

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नोटिफिकेशन में पांच तरह के इलाकों का जिक्र है

सरकारी और निजी अस्पताल, शिक्षण संस्थान, हाईकोर्ट, जिला एवं सेशन कोर्ट, सीजेएम कोर्ट, सभी सरकारी दफ्तर और मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, बौद्ध मठ समेत सभी अहम धार्मिक स्थल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लोक निर्माण विभाग को इन प्रतिष्ठानों के आसपास 15 दिनों के भीतर बोर्ड लगाने के लिए कहा गया है जिनमें 'साइलेंट जोन' का जिक्र होगा।

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लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर पाबंदी का जिक्र नहीं

हालांकि नोटिफिकेशन में कहीं भी सीधे तौर पर धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर पाबंदी का जिक्र नहीं है। डीएम अंगामुत्थु ने इस सिलसिले में मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। उनका कहा है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर पहले से ही पाबंदी लगी हुई है।

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