ज्ञानवापी परिसर में मिला पूजा का अधिकार तो बिफरे अखिलेश-ओवैसी, बोले- ये 'Places of Worship Act' का उल्लंघन

Gyanvapi Case: वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर के भीतर व्यास जी के तहखाने क्षेत्र में प्रार्थना करने की अनुमति दी। कोर्ट ने जिला प्रशासन को अगले सात दिनों में जरूरी इंतजाम करने को कहा।

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Published on: 1 Feb 2024 10:17 AM GMT (Updated on: 1 Feb 2024 10:41 AM GMT)
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ज्ञानवापी परिसर, अखिलेश यादव और ओवैसी (Social Media) 

Gyanvapi Case: वाराणसी जिला कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा-अर्चना की अनुमति दी गई। जिसके बाद, बुधवार (31 जनवरी) देर रात बैरिकेडिंग से रास्ता बनाते हुए व्यास जी का तहखाना खोल दिया गया। अदालत के इस फैसले पर अब राजनीति तेज हो गई है। जमकर बयानबाजी भी हो रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सहित कई दलों के नेताओं ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा-अर्चना पर प्रतिक्रिया दी।

क्या बोले अखिलेश यादव?

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'किसी भी अदालती आदेश का पालन करते समय उचित प्रक्रिया को बनाए रखना होगा। वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) ने इसके लिए 7 दिन की समयसीमा तय की थी। अब हम जो देख रहे हैं वह नियत प्रक्रिया से परे जाने वाले किसी भी कानूनी सहारा को रोकने का एक ठोस प्रयास है'।

ओवैसी बोले- यह पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन

वहीं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा, 'यह पूजा स्थल अधिनियम अर्थात 'Places of Worship Act' का सीधा-सीधा उल्लंघन है। ओवैसी ने आगे कहा, जिस जज ने फैसला सुनाया, रिटायरमेंट से पहले उनका आखिरी दिन था'। ओवैसी ने इसी बहाने जज को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा, जज ने 17 जनवरी को जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया और आखिरकार उन्होंने सीधे फैसला सुना दिया है। उन्होंने खुद कहा कि 1993 के बाद से कोई नमाज नहीं पढ़ी गई। 30 साल हो गए। उन्हें कैसे पता चला कि अंदर मूर्ति है? यह पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है।'

विष्णु शंकर जैन- 7 दिनों के भीतर पूजा शुरू होगी

गौरतलब है कि, बुधवार को वाराणसी कोर्ट ने हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Campus) के भीतर व्यास जी के तहखाने क्षेत्र में प्रार्थना करने की अनुमति दी। अदालत ने जिला प्रशासन को अगले सात दिनों में जरूरी इंतजाम करने को कहा है। बता दें, हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन (Vishnu Shankar Jain) ने मीडिया को बताया कि, 'सात दिनों के अंदर पूजा शुरू हो जायेगी। सभी को पूजा करने का अधिकार होगा'।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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