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हरियाणा की नायब सरकार का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

Haryana Government: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर अग्निवीरों को सराकारी नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा की।

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Newstrack Network
Published on: 17 July 2024 5:01 PM IST (Updated on: 17 July 2024 5:19 PM IST)
हरियाणा की नायब सरकार का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण
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Haryana Government: इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, चुनाव में भी इस असर देखने को मिल सकता है। दरअसल, हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी के पदों पर होने वाली भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु में तीन साल की छूट देने की घोषणा की है। इसके साथ ही अग्निवीरों को राज्य सरकार के सिविल पदों पर सीधी भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण देने का भी ऐलान किया है। बता दें कि अग्निवीर योजना को विपक्षी दल लगातार हमलावार है, वह इस योजना की समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। संसद में भी अग्निवीर मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया था।

सीएम ने की आरक्षण देने की घोषणा

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर अग्निवीरों को सराकारी नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा की। सीएम ने बताया कि हरियाणा की कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी के पदों पर अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। सीएम ने यह भी घोषणा की कि सरकार अग्निवीर को 30,000 रुपये प्रति माह वेतन देने वाली औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपये प्रति वर्ष की सब्सिडी देगी। दरअसल, अग्निवीर योजना को लेकर बढ़ते विवाद के बीच हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के बीच अनिश्चितता के डर खत्म करने के उदेश्य से यह फैसला लिया है।

2022 में लागू हुई थी योजना

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लागू की है। इस योजना के तहत अग्निवीर को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देगी।

अग्निवीरों को मिलेगी आयु में छुट

इसके अलावा सरकार ने अग्निवीरों के लिए ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 साल की छूट देने का भी वादा किया है। अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में, यह आयु छूट 5 साल होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी, जबकि ग्रुप बी में 1% क्षैतिज आरक्षण देगी।

उद्योग के लिए लोन, दुर्घटना बीमा भी

सीएम सैनी ने कहा कि यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करेगा तो उसे पांच लाख तक का ब्याज रहित का ऋण मिलेगा। अग्निवीरों को आर्म्ड लाइसेंस दिया जाएगा। यदि किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो भारत सरकार की सड़क परिवहन राजमार्ग योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा और मुफ्त इलाज करवाया जाएगा।

Viren Singh

Viren Singh

पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते हुए 4 साल से अधिक समय हो गया है। इस दौरान टीवी व एजेंसी की पत्रकारिता का अनुभव लेते हुए अब डिजिटल मीडिया में काम कर रहा हूँ। वैसे तो सुई से लेकर हवाई जहाज की खबरें लिख सकता हूं। लेकिन राजनीति, खेल और बिजनेस को कवर करना अच्छा लगता है। वर्तमान में Newstrack.com से जुड़ा हूं और यहां पर व्यापार जगत की खबरें कवर करता हूं। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्विविद्यालय से की है, यहां से मास्टर किया है।

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