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HC के चीफ जस्टिस की बेंच ने BJP की रथयात्रा को अनुमति वाले फैसले को खारिज किया

Manali Rastogi
Published on: 21 Dec 2018 5:20 PM IST
HC के चीफ जस्टिस की बेंच ने BJP की रथयात्रा को अनुमति वाले फैसले को खारिज किया
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HC के चीफ जस्टिस की बेंच ने BJP की रथयात्रा को अनुमति वाले फैसले को खारिज किया

कोलकाता: अब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को पश्चिम बंगाल में एक तगड़ा झटका लग गया है। दरअसल, गुरूवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने यहां फैसला सुनाया था कि बीजेपी अपनी रथयात्रा निकाल सकती है लेकिन अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने अपने फैसले में हाई कोर्ट के ही इस फैसले को खारिज कर दिया है।

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यही नहीं फैसला खारिज होने के बाद डिविजन बेंच ने एक बार फिर विचार के लिए सिंगल बेंच को मामला वापस भेज दिया है। ऐसे में जहां बीजेपी 23, 25 और 27 दिसंबर को रथयात्रा करने की सोच रही थी तो अब वहीं कोर्ट ने बीजेपी के 'रथयात्रा' के पहिये को रोक दिया है। बता दें कि सिंगल बेंच का फैसला आने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में सिंगल बेंच के आदेश को डिविजन बेंच में चुनौती दी थी।

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ऐसे में डिविजन बेंच में शामिल चीफ जस्टिस देबाशीष कारगुप्ता और जस्टिस शंपा सरकार ने सिंगल बेंच का आदेश वापस भेजते हुए कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों के इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए सिंगल बेच इसपर एक और बार विचार करे। अब राज्य सरकार की एजेंसियों के इनपुट्स को मद्देनजर रखते हुए ही सिंगल बेंच अपना फैसला सुनाएगी।

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