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कुलभूषण जाधव: ICJ में सुनवाई खत्म, पाक ने कहा- जल्द फांसी देने की शंका निराधार

aman
By aman
Published on: 15 May 2017 6:59 AM GMT
कुलभूषण जाधव: ICJ में सुनवाई खत्म, पाक ने कहा- जल्द फांसी देने की शंका निराधार
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LIVE: कुलभूषण जाधव: ICJ में सुनवाई जारी, भारत को शक, पाक पहले ही दे सकता है फांसी

नई दिल्ली: कुलभूषण जाधव पर नीदरलैंड के हेग में सुनवाई खत्म हो गई। सोमवार शाम पाकिस्तान ने भारत की दलीलों का जवाब दिया। इससे पहले 11 जजों की बेंच के सामने भारत ने इस मामले में अपना पक्ष रखा था। भारत की तरफ से वकील हरीश साल्वे और पाक की ओर से तहमीना जांजुआ ने अपना पक्ष रखा।

पाकिस्तान ने दिया ये जवाब:

2008 की संधि से काउंसलर एक्सेस तय होगा

पाक वकील ने कहा, कुलभूषण जाधव को जल्द फांसी देने की शंका निराधार है। पाकिस्तान साल 2008 की संधि में सुरक्षा मामलों में काउंसलर एक्सेस से इनकार कर सकता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने साफ किया था कि 2008 की संधि से काउंसलर एक्सेस तय होगा। भारत ने नहीं बताया 2008 का समझौता जाधव मामले में क्यों लागू नहीं होता। पाक वकील ने कहा, जाधव को ईरान से अगवा करने के भारतीय दावे में दम नहीं है। भारत ने जाधव की बेगुनाही के सबूत नहीं दिए।

भारत नहीं दे सकता विएना संधि का हवाला

पाक वकील ने कहा, जासूसी के मामलों में विएना संधि के प्रावधान लागू नहीं होते। भारत ने जाधव की नागरिकता साबित करने के लिए सबूत नहीं दिए हैं। 2008 के भारत-पाक समझौते के बाद भारत विएना समझौते का हवाला नहीं दे सकता है। भारत ने जाधव को काउंसलर एक्सेस पर कोई शर्त नहीं लगाई थी।

अमेरिका-मेक्सिको के बीच विवाद का दिया हवाला

पाक वकील ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने अटलांटिस विमान को गिराने मामले में भी अधिकार क्षेत्र ना होने की भारतीय दलील मानी थी। भारत ने दूसरे देशों के साथ संधियों से जुड़े मामलों को भी आईसीजे के अधिकार क्षेत्र से हटाया था। 1974 में भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को आईसीजे के अधिकार क्षेत्र से हटाया था। पाकिस्तानी वकील ने अमेरिका और मेक्सिको के बीच इसी तरह के विवाद का हवाला दिया

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इस सिलसिले में पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल और दूसरे अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान कोर्ट के सामने कुलभूषण जाधव के कथित कबूलनामे का वीडियो भी पेश कर सकता है। अपनी बात रखते वक्त हरीश साल्वे ने आशंका जताई की मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही पाकिस्तान जाधव को फांसी दे सकता है।

सुनवाई के दौरान ये कहा हरीश साल्वे ने

हरीश साल्वे ने कहा, हमें आईसीजे पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा, तथाकथित सुनवाई में कोई सबूत नहीं दिया गया। भारत को ये जानकारी पाकिस्तानी मीडिया के जरिए मिली थी। साल्वे ने कहा, ऐसे तीन मामले हैं जिसमें आईसीजे ने वियना संधि के अनुच्छेद- 36 के आधार पर फैसला सुनाया।

जाधव के माता-पिता पाक जाना चाहते हैं

उन्होंने बताया कि पराग्वे के नागरिक की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने भी आंतरिक मामले की दलील दी थी। कोर्ट ने उस मामले को वियना संधि का उल्लंघन माना था। भारत की ओर से पक्षकार ने आईसीजे को बताया कि पाकिस्तान ने भारत की गुहार पर प्रतिक्रिया नहीं दी। जाधव के माता-पिता पाक जाना चाहते हैं। लेकिन जाधव से मिलने का वक्त नहीं दिया गया।

पाकिस्तान फैसले को रद्द करे

हरीश साल्वे ने वियना संधि का हवाला दिया। जिसमें साफ़-साफ कहा गया है कि 'बंदी को राजनयिकों से मिलने की परमिशन दी जानी चाहिए। उस संधि के मुताबिक, राजनयिक मदद देने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं करना नागरिक और देश के अधिकार का उल्लंघन है। इस मामले में पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने आनन-फानन में जो फैसला सुनाया है, उसे वो रद्द करे। जाधव को काउंसलर मदद नहीं दी गई। उसे दी गई फांसी मानवाधिकारों का उल्लंघन है।'

भारत ने इस मामले को लेकर बीते सोमवार को आईसीजे का रुख किया था। जिसके बाद अगले ही दिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जाधव को मौत की सजा दिए जाने पर रोक लगा दी थी। हरीश साल्वे ने पिछले सप्ताह आईसीजे द्वारा जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाए जाने के बाद कहा था, 'इस मामले पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है।'

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भारत पहले रखेगा अपना पक्ष

इस मामले में भारत अपना पक्ष पहले रखने वाला है। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से अटॉर्नी जनरल अश्तर ऑसफ के नेतृत्व में पाकिस्तानी दल अपना पक्ष रखेगा।

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भारत ने आईसीजे में दायर की थी याचिका

बता दें, कि भारत ने आठ मई को आईसीजे में याचिका दायर कर कुलभूषण जाधव मामले में न्याय की मांग की थी। भारत का आरोप है कि जाधव से राजनयिक संपर्क के लिए 16 बार आग्रह किया गया, जिसे पाकिस्तान ने खारिज कर दिया। भारत का कहना है कि यह वियना संधि का उल्लंघन है। भारत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा सुनाई गई सजा में पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

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पाक ने कहा- भारत ध्यान भटका रहा

वहीं, पाकिस्तान ने कहा है कि इस मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से भारत की अपील 'पाकिस्तान में राज्य प्रायोजित आतंकवाद' से ध्यान भटकाने की कोशिश है।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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